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जयपुर

पारिवारिक न्यायालय के जज हनुमान प्रसाद निलंबित

हाईकोर्ट के सीजे एस. रविन्द्र भट्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने एक आदेश जारी कर जयपुर के पारिवारिक न्यायालय-दो के डीजे कैडर के जज ( Family court judge ) हनुमान प्रसाद को निलंबित ( judge suspended ) कर दिया। हाईकोर्ट प्रशासन ने जज को 13 अगस्त के आदेश से पारिवारिक न्यायालय-दो में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था।

जयपुरSep 01, 2019 / 02:02 am

abdul bari

पारिवारिक न्यायालय के जज हनुमान प्रसाद निलंबित

पारिवारिक न्यायालय के जज हनुमान प्रसाद निलंबित

जयपुर
हाईकोर्ट के सीजे एस. रविन्द्र भट्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने एक आदेश जारी कर जयपुर के पारिवारिक न्यायालय-दो के डीजे कैडर के जज ( Family court judge ) हनुमान प्रसाद को निलंबित ( judge suspended ) कर दिया। हाईकोर्ट प्रशासन ने जज को 13 अगस्त के आदेश से पारिवारिक न्यायालय-दो में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था। इससे पहले जज हनुमान प्रसाद जयपुर महानगर की प्रिंटिंग व स्टेशनरी गबन मामलों की विशेष कोर्ट ( special court ) में जज के पद पर कार्यरत थे।
गौरतलब है कि जज हनुमान प्रसाद के प्रिंटिंग व स्टेशनरी गबन मामलों की कोर्ट में नियुक्ति के दौरान ही एसीबी की टीम ने 10 मई, 2019 को एमएसीटी क्लेम केस में उनके पीए अर्जुनलाल जाट को एमएसीटी क्लेम राशि की दस फीसदी राशि का हिस्सा 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। एसीबी ने पीए पर जब कार्रवाई की उस समय वह बिचौलिए प्रदीप से रिश्वत की राशि ले रहा था।
हाईकोर्ट सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि जज हनुमान प्रसाद के निलंबन की कार्रवाई उनके पूर्व में प्रिंटिंग व स्टेशनरी गबन मामलों की कोर्ट में नियुक्ति के दौरान हुई एसीबी की कार्रवाई के कारण ही हुई है।
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