को-ऑपरेटिव बैंक ने 2 हजार 634 किसानों को धारा 268 व 24 किसानों को धारा 57 (2) के तहत नोटिस जारी किए है। बैंक धारा 99 में किसानों को एक महीने तक का समय देती है। किसान को इस समय में बैंक को ऋण चुकाना होता है। इसके बावजूद भी किसान ऋण नहीं चुकाता है तो बैंक धारा 100 के तहत नोटिस देती है। दोनों नोटिस देने के बावजूद भी बकाया जमा नहीं करने पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पाली जिले में 2 हजार 900 किसानों पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ है। एेसे में उनकी जमीनें नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।
अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण लिया
दी पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने अल्पकालीन, मध्यकालीन, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों के लिए ऋण लिया था। यह ऋण पिछले कई सालों से बकाया चल रहा है।