मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी करने के लिए राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि जिन आठ जिलों का रबी 2019-20 का क्लेम भुगतान बकाया है, उनका शीघ्र भुगतान किया जाए।
उल्लेखनीय है कि कोरोना लॉकडाउन अवधि में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने चूरू जिले में किए गए फसल खराबे के आकलन पर बीमा कम्पनी ने असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपील कर दी थी। इसके चलते किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने मामले में मजबूती से पैरवी करते हुए किसानों का पक्ष रखा। भारत सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर बीमा कम्पनी की अपील को खारिज कर दिया।
अब चूरू जिले की 1 लाख 30 हजार बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध पात्र किसानों को 550 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान मिल सकेगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, पाली एवं सवाईमाधोपुर जिलों के रबी 2019-20 के राज्यांश प्रीमियम की 70 करोड़ रुपए की राशि भी बीमा कम्पनियों को जमा करा दी है। इन जिलों के किसानों का बकाया बीमा क्लेम का भुगतान भी जल्द हो सकेगा।