आयुक्त ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कहा कि अभी निगम के बायलॉज में छोटे होटलों को एनओसी देने का प्रावधान नहीं है। फिर भी निगम प्रशासन नेशनल बिल्डिंग कोर्ड के नियम के तहत एनओसी जारी करेगा। होटल संचालकों की सुविधा के लिए कैंप भी आयोजित करवाया जाएगा।
यहां नोटिस जारी…
उपायुक्त (फायर) शिप्रा शर्मा के निर्देशन में निगम की टीम ने वैशाली नगर में आम्रपाली प्लाजा व प्रेसटीज टॉवर, सिरसी रोड स्थित होटल आरजी इन, मालवीय नगर में दानापानी रेस्टारेंट को नोटिस जारी किए गए हैं। यहां अग्निशमन संसाधन की पुख्ता व्यवस्था नहीं मिले। पिछले दिनों मुंबई के एक रेस्टोरेंट में हुई आगजनी की घटना के बाद निगम ने भी शहर के रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, मॉल्स, बहुमंजिला इमारतों मं नोटिस जारी किए थे। इससे हड़कंप मच गया। नोटिसों में तीन-चार दिन में अग्निशमन उपकरण लगवाकर एनओसी लेने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर सीलिंग तक की का्र्रवाई करने के लिए चेताया गया।
टीम जहां—जहां पहुंची, वहां फायर संसाधन को लेकर लापरवाही तो सामने आई है ही। इसके अलावा अवैध निर्माण भी सामने आ गए हैं। कई रेस्टोरेंट का तो नक्शा ही स्वीकृत नहीं है तो कई जगह नक्शे के विपरीत निर्माण कर लिया गया। यहां तक की आवासीय में ही व्यावसायिक गतिविधि तक संचालित की जा रही है। ऐसे होटल, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के लिए संबंधित जोन उपायुक्त स्तर पर कार्रवाई होगी।