प्रियंका चौधरी ने जमानत याचिका दायर कर कहा कि उसने 21 मई को संबंधित व्यापारी के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद व्यापारी ने अपने बचाव के लिए उस पर दवाब बनाने के लिए ब्लैकमेलिंग की एफआईआर कराई है।
उसके डेढ़ साल की बेटी है वह कई दिनों से न्यायिक हिरासत में है उससे किसी तरह की पूछताछ या बरामदी शेष नहीं है। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से पचास लाख रुपए से अधिक लेने का आरोप है। उसने पीडित को हनी ट्रेप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए और भूखंड मांगा।
याचिकाकर्ता का पति हैड कांस्टेबल है, लेकिन वह खुद करीब 32 लाख रुपए की गाडी रखती थी। पति हैड कांस्टेबल है जिसके पास भी लाखों की गाड़ी है। मिसेज राजस्थान बनने के बाद उसने व्यापारी से डिमांड बढ़ाई। इसके अलावा प्रकरण में अभी जांच पूरी नहीं हुई है।
आरोपी का पति पुलिस में है इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि व्यापारी ने तीन जून को श्यामनगर थाने में आरोपी महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधडी का मामला दर्ज कराया था।