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जयपुर

खुशखबरी : राजस्थान में आसान हुआ उद्योग लगाना, 3 साल तक नहीं लेनी होगी मंजूरी

Rajasthan MSME Bill Passed in Assembly : प्रदेश में अब उद्यमियों की राह आसान होगी। उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए कई तरह की एनओसी और निरीक्षणों में तीन साल तक छूट मिलेगी। विधानसभा ने आज राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

जयपुरJul 10, 2019 / 12:03 am

rohit sharma

जयपुर. प्रदेश में अब उद्यमियों की राह आसान होगी। उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए कई तरह की एनओसी और निरीक्षणों में तीन साल तक छूट मिलेगी। विधानसभा ने आज राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले सदन में विधेयक पर हुई बहस के बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा कि इस बिल के बाद अब उद्योग लगाने के लिए उद्यमी को एनओसी या अन्य अनुमति के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे। उसे तीन साल तक इस बारे में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के पारित होने से प्रदेश में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। उद्यम लगाना आसान होगा।
उद्यमी को कई झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी और कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नए-नए उद्यमी उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे। इससे प्रदेश की आर्थिक वृद्धि होने के साथ युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। इससे पहले सदस्यों द्वारा विधेयक को प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
नए कानून के तहत उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन के बाद सरकार की ओर से एक्नॉलेजमेंट जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर वह तत्काल काम शुरू कर सकेगा। तीन साल की छूट की अवधि के बाद भी उद्यमी को जरूरी औपचारिकताओं के लिए छह माह की छूट और दी जाएगी। हालांकि केन्द्र के कानूनों के तहत उसे जरूरी मंजूरियां जुटानी होंगी।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर नए उद्यमियों को तीन साल तक किसी भी विभाग की अनुमति नहीं लेनी होगी। सरकार ने यह वादा पूरा किया है।

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