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जयपुर

सरकार ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली। सीबीडीटी ( CBDT ) ने टैक्सपेयर्स ( tax payers ) को बड़ी राहत दी है। सूत्रों के मुताबिक अब जानबूझकर टैक्स चोरी ( Tax evasion ) करने के प्रयास, इनकम टैक्स ( income tax ) रिटर्न नहीं फाइल करने के मामले और सरकारी खजाने ( Goverment Treasury ) में 25 लाख रुपए तक जमा नहीं कराने पर क्रिमिनल एक्शन ( criminal action ) नहीं होगा। सीबीडीटी की ओर से जारी नए सर्कुलर ( CBDT new circular ) में यह कहा गया है।

जयपुरSep 12, 2019 / 08:45 pm

Narendra Singh Solanki

टैक्सपेयर्स

टैक्सपेयर्स

सीबीडीटी के नए सर्कुलर में कहा गया है कि बार-बार चूक करने के अपवाद वाले मामलों में दो मुख्य आयुक्तों के कालेजियम इस तरह के मामलों में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 276 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ऐसे मामले जिसमें जानबूझकर टैक्स चोरी की रकम या कम आमदनी दिखाने पर कर 25 लाख रुपए या उससे कम है तो उनमें भी अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें आयकर कानून की धारा 276सी एक के तहत कार्रवाई होगी।
माना जा रहा है कि इस फैसले से टैक्स मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी। इससे बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स कानूनी मुकदमेबाजी से बच सकेंगे। इसमें कहा गया है कि अभियोजन आपराधिक प्रक्रिया है जो जुटाए गए सबूतों पर आधारित होती है। टैक्स चोरी के अपराध को केवल संदेह से नहीं बल्कि ठोस साक्ष्य से साबित करना होता है।
सीबीडीटी ने इस तरह की मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए नए मानदंड बनाए हैं। ऐसे मामले जिसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जमा नहीं कराई गई राशि 25 लाख रुपए से कम है और इसे जमा कराने में निश्चित तारीख से 60 दिन से कम का विलंब हुआ है, तो सामान्य परिस्थितियों में इसमें अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।

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