राजस्थान उच्च न्यायालय में अशोक कुमार शर्मा एवं अन्य ने याचिका दायर कर कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु में छूट देने की गुहार की थी। जिस पर राज्य सरकार ने 17 जनवरी को एक आदेश जारी कर एक साल की छूट दी थी। आयु में छूट देने के आदेश को याचिकाकर्ता के वकील ने गफलत भरा बताया था। जिस पर स्पष्टीकरण के लिए मंगलवार को न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त पुलिस महानिदेश भर्ती प्रशाखा माथुर सहित अन्य पुलिस के अधिकारी पेश हुए। एसीएस ने अधिकतम आयुसीमा में छूट के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि जनवरी 2021 को आधार मानकर आयु की गणना करने का फैसला किया गया है जनवरी 2021 को 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी भर्ती के योग्य है। इसके बाद न्यायाधीश पंकज भंडारी ने याचिकाओं को निराधार करार दिया।
यह कहा सरकार ने अदालत में राज्य सरकार ने 17 जनवरी के आदेश को स्पष्ट किया। सरकार की ओर से कहा गया कि कांस्टेबल भर्ती के लिए सामान्य वर्ग में 18 से 23 आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर थे और आयु की गणना एक जनवरी 2020 को आधार मानकर की जा रही थी। अब एक जनवरी 2021 को आधार मानकर करने का फैसला किया गया है यानि की 24 वर्ष आयु का उम्मीदवार भी आवेदन कर कर सकता है।