हाईकोर्ट ने सभी ३३ जिला व सत्र न्यायाधीशों को अदालत और अभियोजन के लिए ऑफिस आदि के स्थान की आवश्यकता बताने को कहा था। २०१७ में यह रिपोर्ट पेश हो गई थी और अदालत ने रिपोर्ट फरवरी-२०१७ में ही महाधिवक्ता को सौंपकर पालना करने को कहा था। लेकिन,आज तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर अदालत ने दो बार विस्तृत निर्देश दिए थे। बाद में अदालत ने मुख्य सचिव,एसीएस गृह,एसीएस वित्त और अभियोजन निदेशक की कमेटी बनाकर सभी मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कमेटी को क्षेत्रीय मुख्यालयों से लेकर तहसील स्तर तक दौरे करके जिला अदालतों के लिए स्थान व अन्य सुविधाओं का पता लगाने को कहा था। बुधवार को सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट पेश की गई और बताया कि कमेटी ने अब तक मात्र उदयपुर का ही दौरा किया है। अदालत ने रिपोर्ट को असंतोषजनक बताते हुए पूर्व के आदेशों की विस्तृत पालना रिपोर्ट पेश करने निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई २५ नवंबर केा होगी।