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जयपुर

रेस्टोरेंट्स और होटल को लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होंगे सील

जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में बुधवार को लाइसेंस समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि ग्रेटर निगम की सीमा में चल रहे होटल—रेस्टोरेंट्स, बेकर्स वह मिठाई शॉप को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो इन्हें सील किया जाएगा।

जयपुरJul 28, 2021 / 05:59 pm

Umesh Sharma

रेस्टोरेंट्स और होटल को लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होंगे सील

रेस्टोरेंट्स और होटल को लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होंगे सील

जयपुर।

जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में बुधवार को लाइसेंस समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि ग्रेटर निगम की सीमा में चल रहे होटल—रेस्टोरेंट्स, बेकर्स वह मिठाई शॉप को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो इन्हें सील किया जाएगा। बैठक में सात प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसमें पान बूथ आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, पान बूथ आवंटन की शर्तों का निर्धारण पान बूथ किराए का निर्धारण व 10 वर्ष की आय का विवेचन, वर्तमान तक प्राप्त डेयरी बूथ आवदेन का निस्तारण, सामुदायिक केंद्र की बुकिंग कार्य ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शामिल है।
समिति अध्यक्ष रमेश चंद सैनी ने बताया कि 2009 से जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा लाइसेंस नहीं दिए गए और लंबे समय से पान बूथ आवंटन के मामले लंबित हैं। ऐसे में प्रभावी रूप से पान बूथ आवंटन प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाए तथा पान बूथ आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। समिति सदस्य कविराज सेठी ने सुझाव दिया कि पान बूथ से आय प्राप्त हो और राजस्व वसूली अधिक की जा सके। ऐसे में पान बूथ पर किए जाने वाले विज्ञापन से कमाई की जा सकती है। बैठक में राजस्व अधिकारी व समिति सचिव मोनिका सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

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