जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में बुधवार को लाइसेंस समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि ग्रेटर निगम की सीमा में चल रहे होटल—रेस्टोरेंट्स, बेकर्स वह मिठाई शॉप को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो इन्हें सील किया जाएगा।
जयपुर•Jul 28, 2021 / 05:59 pm•
Umesh Sharma
रेस्टोरेंट्स और होटल को लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होंगे सील