उद्योगों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी
जयपुर। उद्योग विभाग ( Department of Industries ) ने राज्य में उद्योगों के संचालन, उद्यमियों ( industries ) व कार्मिकों के वाहनों एवं श्रमिकों ( workers ) के डेडिकेटेड वाहनों ( vehicles ) के पास जारी करने की व्यवस्था और प्रमुख शर्तों एव जानकारी का समावेश करते हुए विस्तृृत दिशा-निर्देश ( information ) जारी किए हैं। अतिरिक्तमुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि दिशा-निर्देशों ( guidelines covering ) के साथ ही उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्योग भवन ( Udyog Bhavan ) स्तर पर उद्योग विभाग व री
उद्योगों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी
एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि आवश्यक श्रेणी के कहीं भी स्थित अनुमत उद्योगों को अपनी गतिविधि संचालित करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस श्रेणी के उद्योगों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी। इस श्रेणी के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका सीमा क्षेत्र के स्थित उद्योगों को संचालन के लिए श्रमिकों को डेडिकेटेड वाहन से आने की अनुमति होगी। इस श्रेणी के लाक डाउन अवधि के बाद पहली बार आरंभ की जा रही है तो उद्यमी, कार्मिक एवं श्रमिकों के लिए पास प्राप्त करना होगा।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ईपीआईपी या निर्यातोन्मुखी इकाइयां, विशेष उत्पाद के औद्योगिक पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्र में या इनसे बाहर स्थापित उद्योगों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों की पालना के साथ ही ऐसे उद्योगों में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद सीमा से इकाई में पंहुचने की स्थिति में श्रमिकों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। उनको एक बार ही इकाई तक डेडिकेटेड वाहन से ले जाकर रहने की व्यवस्था इकाई में ही करनी होगी।
एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका सीमा क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, ईपीआईपी या निर्यातोन्मुखी इकाइयां, विशेष उत्पाद के औद्योगिक पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अन्य सभी उद्योगों को भी गतिविधियों के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। रीको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ईपीआईपी या निर्यातोन्मुखी इकाइयां, विशेष उत्पाद के औद्योगिक पार्क यथा फूड, मसाला, आईटी आदि और निजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के परिसरों में पहुच नियंत्रण में हो, श्रमिकों को उद्योग परिसर के भीतर या उद्योग के निकटवर्ती भवन में रहने की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही श्रमिकों को एक बार ही संबंधित औद्योगिक इकाई के डेडिकेटेड वाहन से लाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सभी उद्योगों को केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की सख्ती से पालना सुनिश्चत करनी होगी। रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए रीको के अधिकारी एवं अन्य क्षेत्रों के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा पास जारी किए जाएंगे।
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