(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (covid 19) कोरोना वायरस के आधार पर (Medical Ground) मेडिकल कारणों (interim Bail) अंतरिम जमानत पर चल रहे बंदियों के मामले में किसी प्रकार का (interferance) दखल देने से (Declined) इनकार कर दिया है।
जयपुर•May 22, 2020 / 07:30 pm•
Mukesh Sharma
हाईकोर्ट का मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत बढाने के मामले में दखल से इनकार
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (covid 19) कोरोना वायरस के आधार पर (Medical Ground) मेडिकल कारणों (interim Bail) अंतरिम जमानत पर चल रहे बंदियों के मामले में किसी प्रकार का (interferance) दखल देने से (Declined) इनकार कर दिया है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी के सोनगरा की खंडपीठ ने सोनिया गिल की जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिए।
याचिका में कोरोना वायरस के कारण मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए बंदियों की जमानत अवधि बढाने की गुहार की गई थी। कोर्ट के पूछने पर बताया गया कि मेडिकल कारणों से मात्र छह बंदियों को ही अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। इस पर कोर्ट दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए बंदी आवश्कता होने पर स्वयं ही जमानत अवधि बढाने के लिए कोर्ट आ सकते हैं,लेकिन कोर्ट मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत के संबंध किसी प्रकार के विस्तृत आदेश नहीं दे सकता।
वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से जेल में बंदियों केा बचाने के लिए बंदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल पर रिहा करने के लिए दायर एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई 27 मई तक टल गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाने लिए डॉक्टरों व नर्सिंग स्टॉफ को उचित सुविधाएं व संसाधन देने तथा क्वारंटीन सेंटर में उचित सुविधाएं देने के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई 5 जून तक टल गई है।