सिक्योरिटी एजेंसी के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय की रोक
सिक्योरिटी एजेंसी के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय की रोक
जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिक्योरिटी एजेंसी के लाइसेंस निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस आदेश से सरकारी विभागों में काम कर रहे करीब एक हजार सिक्योरिटी कर्मियों को राहत मिलेगी और उनके वेतन को लेकर रास्ता साफ हो सकेगा।
जयपुर एक्स सर्विस वैलफेयर कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ने याचिका दायर कर कहा कि सोसायटी के पास 29 जून 2022 तक की अवधि के लिए निजी सिक्योरिटी एजेंसी संचालित करने का लाइसेंस है। इसके तहत वे राजस्थान राज्य में काम कर रहे हैं और जयपुर में सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाईजर की ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। लेकिन उनकी एजेंसी का लाइसेंस राज्य सरकार ने यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि उनका लाइसेंस मैसर्स जयपुर एक्स सर्विस वैलफेयर कोपरेटिव सोसायटी के नाम से है जबकि वे जयपुर एक्स सर्विस मैन मल्टी स्टेट वैलफेयर कोपरेटिव सोसायटी के नाम से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने निलंबन कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार के नोटिस का जवाब भी दिया था। लेकिन जवाब पर कोई विचार नहीं किया गया। इसलिए एजेंसी के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने राज्य सरकार के 25 फरवरी 2020 के आदेश की क्रियांविति पर रोक लगा दी है जिसके तहत सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। साथ ही मामले में राज्य सरकार से 23 अप्रैल 2020 तक जवाब देने के लिए कहा है।
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