इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल उपमन ने हाईकोर्ट में मौखिक शिकायत की थी। जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस मनीष भंडारी और पीसी सोमानी की बैंच ने आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश में इस क्षेत्र में सभी प्रकार के आयोजनों पर कार्यदिवस के दौरान रोक लगाई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल उपमन ने शिकायत में कहा था कि इस प्रकार के आयोजन से लोगों को भारी परेशानी होती है। शिकायत के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमरूदों के बाग और आसपास के मैदान में कार्य दिवस के दौरान आयोजनों पर रोक लगा दी है।
राजस्थान गौरव यात्रा पर भी कोर्ट ने सुनाया फैसला राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा पर सरकारी खर्च के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीएम की गौरव यात्रा के दौरान कोई भी सरकारी कार्यक्रम साथ-साथ आयोजित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने गौरव यात्रा के दौरान किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। मामले की सुनवाई के बाद फैसला जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने दिया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गौरव यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों पर सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने डॉ. विभूति भूषण शर्मा व सवाई सिंह की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था।
डॉ. विभूति भूषण की ओर से अधिवक्ता माधव मित्र ने कोर्ट से कहा था कि यात्रा के बंदोबस्त के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मामला कोर्ट में आने के बावजूद यात्रा के लिए सरकारी धन का खर्च जारी है। सवाई सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस बापना ने कहा कि जनसम्पर्क अधिकारियों की यात्रा के दौरान होने वाली आमसभा में ड्यूटी लगाई गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं को लेकर लगाई जा रही प्रदर्शनी में किसी अधिकारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। यह सरकारी धन का दुरुपयोग है।