शादी के बाद नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं
जोधपुरण्रा जस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को अपास्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि शादी के बाद नॉन टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) क्षेत्र बदलने पर टीएसपी क्षेत्र का आरक्षण दिया जाए। जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंण्डपीठ ने कहा कि शादी के बाद नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया बदलने पर आरक्षण का परिलाभ नही मिलेगा।
जोधपुरण्रा जस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को अपास्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि शादी के बाद नॉन टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) क्षेत्र बदलने पर टीएसपी क्षेत्र का आरक्षण दिया जाए। जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंण्डपीठ ने कहा कि शादी के बाद नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया बदलने पर आरक्षण का परिलाभ नही मिलेगा।
एकल पीठ ने शादी के बाद नॉन टीएसपी क्षेत्र बदलने पर अपीलार्थी त्वरिता गहलोत व अन्य को टीएसपी क्षेत्र का आरक्षण दिए जाने का निर्देश जारी किया था। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि टीएसपी एरिया के लिए जारी नियमों के अनुसार सिर्फ टीएसपी एरिया में वर्ष 1970 से निवास करने वाले परिवारों अथवा उनके यहां जन्मे बच्चों को ही टीएसपी एरिया का आरक्षण लाभ मिलेगा। उस परिवार में बाद में शादी अथवा अन्य माध्यम से जुडऩे वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।