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जयपुर

एक ही मामले पर दो बार सजा: कोर्ट की सुनवाई रही अधूरी

खण्डपीठ ने वृहद्पीठ को भेजी थी चिकित्सक की याचिका

जयपुरNov 29, 2018 / 01:37 am

Ajay Sharma

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में डॉ. दलपतसिंह राजपुरोहित की याचिका एक विधिक बिन्दु तय करने के लिए बुधवार को वृहद् पीठ का गठन कर सुनवाई की गई। समयाभाव के चलते पूरी नही हो पाई। अगली सुनवाई 1 दिसम्बर को होगी। खंडपीठ ने विधिक बिन्दु को तय करने के लिए इस याचिका को वृहद् पीठ के समक्ष भेजा था।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा, पीके लोहरा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की वृहद् पीठ सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पूर्व के कई निर्णय पेश किए। मामले के अनुसार राज्य सरकार ने सेवाकाल के दौरान तीन संतान होने के कारण चिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉ. राजपुरोहित की वेतनवृद्धि रोक दी थी। इसी बीच मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद के लिए विज्ञप्ति जारी हुई तो डॉ. राजपुरोहित ने आवेदन किया। लेकिन उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उनके तीन संतानें थी। इस पर डॉ. राजपुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर कहा कि क्या एक ही बिन्दू पर दो बार सजा हो सकती है? जब तीन संतान की वजह से सरकार ने उनकी वेतनवृद्धि रोक दी तो सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन निरस्त नहीं कर सकती। पहले से कोई नजीर मौजूद नहीं होने के चलते खण्डपीठ ने याचिका वृहद पीठ को भेज दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार व उनके सहयोगी भी मौजूद थे।
शादी के बाद नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं


जोधपुरण्रा जस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को अपास्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि शादी के बाद नॉन टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) क्षेत्र बदलने पर टीएसपी क्षेत्र का आरक्षण दिया जाए। जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंण्डपीठ ने कहा कि शादी के बाद नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया बदलने पर आरक्षण का परिलाभ नही मिलेगा।
एकल पीठ ने शादी के बाद नॉन टीएसपी क्षेत्र बदलने पर अपीलार्थी त्वरिता गहलोत व अन्य को टीएसपी क्षेत्र का आरक्षण दिए जाने का निर्देश जारी किया था। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि टीएसपी एरिया के लिए जारी नियमों के अनुसार सिर्फ टीएसपी एरिया में वर्ष 1970 से निवास करने वाले परिवारों अथवा उनके यहां जन्मे बच्चों को ही टीएसपी एरिया का आरक्षण लाभ मिलेगा। उस परिवार में बाद में शादी अथवा अन्य माध्यम से जुडऩे वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।

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