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जयपुर

उच्च न्यायालय ने पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़े बंदियों की मांगी जानकारी

उच्च न्यायालय ने पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़े बंदियों की मांगी जानकारी

जयपुरApr 07, 2020 / 10:55 pm

KAMLESH AGARWAL

High Court

हाईकोर्ट

जयपुर।


कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोेकने के लिए जेलों से भीड कम करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में उठाए कदम और अब तक पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा बंदियों की जानकारी उच्च न्यायालय ने मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई थी। जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार एवं अन्य से 9 अप्रैल तक इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है।
दर्पण गोयल ने जनहत याचिका दायर की थी। जिसमें अधिवक्ता अनिता अग्रवाल ने न्यायालय को वीडियो कान्फ्रेसिंग से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए सरकार को सात साल तक की सजा भुगत रहे और अंडर ट्रायल बंदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर निश्चित अवधि के लिए रिहा करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हर केस का अध्ययन कर निर्णय करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चेयरमैन,गृह सचिव और डीजी जेल की कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने अब तक उक्त निर्देश की पालना नहीं की है। जबकि कई जेलों में क्षमता से अधिक बंदी मौजूद हैं। जेलों में भीड़ कम करने के लिए उच्च न्यायालय भी कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुका है। जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को आदेश की पालना के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने और 9 अप्रेल तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 9 अप्रेल को तय की है।
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