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जयपुर

रेंजर नहीं हुआ हाजिर,प्रधान मुख्य वन सरंक्षक हाईकोर्ट में तलब

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (wood) लकडी ले जा रहे एक (Truck) ट्रक को (seized) जब्त करने के मामले में (court direction) अदालती निर्देश के बावजूद चिडावा (ranger) रेंजर के (present) हाजिर नहीं होने पर (PCCF) प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 8 जून को (Present) हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

जयपुरMay 30, 2020 / 07:16 pm

Mukesh Sharma

रेंजर नहीं हुआ हाजिर,प्रधान मुख्य वन सरंक्षक हाईकोर्ट में तलब

रेंजर नहीं हुआ हाजिर,प्रधान मुख्य वन सरंक्षक हाईकोर्ट में तलब

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (wood) लकडी ले जा रहे एक (Truck) ट्रक को (seized) जब्त करने के मामले में (court direction) अदालती निर्देश के बावजूद चिडावा (ranger) रेंजर के (present) हाजिर नहीं होने पर (PCCF) प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 8 जून को (Present) हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी रनवीर की याचिका पर दिए।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट पुष्पेन्द्र पांडे ने कोर्ट को बताया कि 27 जून,2019 को याचिकाकर्ता का ट्रक खैर की लकडियां भरके जा रहा था। रेंजर ने ट्रक रोककर जांच की तो उसे लकडी खरीद का बिल और परिवहन की बिल्टी आदि सभी कानूनी दस्तावेज पेश कर दिए,लेकिन रेंजर मोहर सिंह डूडी ने लकडी परिवहन को अवैध बताकर ट्रैक और लकडी दोनों जब्त कर लिए थे और अब तक नहीं छोडा है। कोर्ट ने रेंजर डूडी को शनिवार 30 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे,लेकिन वह नहीं आए। नाराज कोर्ट ने राजकीय अधिवक्ता एन एस गुर्जर को 8 जून को प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक को कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए हैं।

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