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जयपुर

दोहरे पटटे देने वाली हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ क्या किया पुलिस आयुक्त हाजिर होकर बताएं—हाईकोर्ट

Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Jaipur Police commissioner) जयपुर पुलिस आयुक्त को चार अगस्त को (Personaly ) व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में (appear) हाजिर होकर (double patta) दोहरे पटटे जारी करने वाली (Housing society) हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ की जा रही (action) कार्रवाई बताने को कहा है।

जयपुरJul 01, 2020 / 07:11 pm

Mukesh Sharma

दोहरे पटटे देने वाली हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ क्या किया पुलिस आयुक्त हाजिर होकर बताएं—हाईकोर्ट

दोहरे पटटे देने वाली हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ क्या किया पुलिस आयुक्त हाजिर होकर बताएं—हाईकोर्ट

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Jaipur Police commissioner) जयपुर पुलिस आयुक्त को चार अगस्त को (Personaly ) व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में (appear) हाजिर होकर (double patta) दोहरे पटटे जारी करने वाली (Housing society) हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ की जा रही (action) कार्रवाई बताने को कहा है। कोर्ट ने एसीएस होम को 18 अक्टूबर,2019 के आदेश की पालना में शहर में सार्वजनिक जमीन,सुविधा क्षेत्र,सडक और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का प्लॉन और अब तक हुई कार्रवाई की पालना रिपोर्ट का शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने यह अंतरिम आदेश स्व:प्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर दिए।
गौरतलब है कि एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 6 फरवरी,2017 को हाउसिंग सोसायटियों की गडबडियों पर प्रसंज्ञान लिया था। कोर्ट ने मुख्यत: हाउसिंग सोसायटियों के दोहरे पटटे और पिछली तारीख में पटटे देने पर को—आॅपरेटिव विभाग और पुलिस से विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने 18 अक्टूबर,2019 को विस्तृत आदेश से शहर में हाउसिंग सोसायटियों की ओर से बसाई गई कॉलोनियों में से सुविधा क्षेत्र,सार्वजनिक जमीन,सडकें,फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने,नगर निगम और जेडीए प्रवर्तन शाखा में इस काम के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाने,जोन उपायुक्तों को अपनी जोन में निरंतर अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाने और इस संबंध में जोनवार पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को—आॅपरेटिव को हाउसिंग सोसायटियों की आॅडिटिंग करवाने और दस्तावेजों में हेरफेर करने वाली सोसायटियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और पुलिस को दोहरे पटटे और पिछली तारीख में पटटे बनाने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
सरकार ने एसीएस होम की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाने व हाउसिंग सोसायटियों के मामले में कार्रवाई और नगर निगम,जेडीए और को—आॅपरेटिव विभाग में कोआर्डिनेशन के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को बैठक लेकर अतिक्रमण हटाने और हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई व जांच आदि पर निगरानी करनी थी। सरकार की ओर से एक पालना रिपोर्ट पेश कर जनवरी तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी गई थीं। बुधवार को न्याय मित्र एडवोकट अनूप ढंढ ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से पेश पालना रिपोर्ट आंख में धूल झोंकने वाली है और वास्तविकता में कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं। एडवोकेट विमल चौधरी ने भी फर्जी पटटों के मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं होने और मिलीभगत की शिकायत की। इस पर कोर्ट ने चार अगस्त को पुलिस आयुक्त को हाजिर होकर जवाब देने को कहा है।

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