कोर्ट ने 31 मई,2019 को जयपुर कलक्टर को गांव जयसिंहपुरा के खसरा नंबर 1040,1026,1040/1113,1045/1114,1046,1036,540और 652 की जमीन से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाकर 31 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश की सूचना भी कलक्टर,जेडीसी और सरकार को दे दी गई थी। लेकिन,३१ जुलाई को सुनवाई के दौरान ना तो रिपोर्ट पेश हुई ना ही कोई अफसर पेश हुआ। इस पर कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को बुलाकर आदेश की पालना करवाने को कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अवैध कब्जे व अतिक्रमण की जांच चल रही है इसलिए और समय दिया जाए। एडवोकेट चौधरी ने कोर्ट को बताया कि कलक्टर ने जमीन जेडीए की और जेडीए ने कलक्टर के नाम कोर्ट आदेश होने की बात कहकर कार्रवाई एक-दूसरे पर टाल दी है। इस पर कोर्ट ने जयपुर कलक्टर को 30 सितंबर को रिकार्ड और रिपोर्ट सहित व्यक्तिश: हाजिर होकर कोर्ट आदेश की पालना नहीं होने का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।