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जयपुर कलक्टर हाजिर होकर बताएं कोर्ट आदेश की पालना क्यों नहीं की-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने जयपुर कलक्टर (Collector) को 30 सितंबर को हाजिर होकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण व अवैध कब्जे (Encrochment)हटाकर रिपोर्ट (Report) पेश करने के आदेश की पालना नहीं करने के कारण बताने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश एस.रविन्द्र भट्ट व न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह अंतरिम आदेश लल्लूराम चौधरी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।

जयपुरAug 29, 2019 / 08:33 pm

Mukesh Sharma

जयपुर

एडवोकेट विमल चौधरी ने बताया कि जयसिंहपुरा गांव जेडीए रीजन में आता है और यहां की सरकारी जमीन भी रेवेन्यू रिकार्ड में जेडीए के नाम दर्ज हो चुकी है। लेकिन,जेडीए लंबे समय से अपनी जमीन की सुध नहीं ले रहा है और इस कारण भू-माफिया जमीन पर कब्जे कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने इस संबंध में समय-समय पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत कीं और ग्रामसभा में प्रस्ताव भी पारित किया लेकिन,कुछ नहीं हुआ। इस पर जनहित याचिका दायर की गई थी।

कोर्ट ने 31 मई,2019 को जयपुर कलक्टर को गांव जयसिंहपुरा के खसरा नंबर 1040,1026,1040/1113,1045/1114,1046,1036,540और 652 की जमीन से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाकर 31 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश की सूचना भी कलक्टर,जेडीसी और सरकार को दे दी गई थी। लेकिन,३१ जुलाई को सुनवाई के दौरान ना तो रिपोर्ट पेश हुई ना ही कोई अफसर पेश हुआ। इस पर कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को बुलाकर आदेश की पालना करवाने को कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अवैध कब्जे व अतिक्रमण की जांच चल रही है इसलिए और समय दिया जाए। एडवोकेट चौधरी ने कोर्ट को बताया कि कलक्टर ने जमीन जेडीए की और जेडीए ने कलक्टर के नाम कोर्ट आदेश होने की बात कहकर कार्रवाई एक-दूसरे पर टाल दी है। इस पर कोर्ट ने जयपुर कलक्टर को 30 सितंबर को रिकार्ड और रिपोर्ट सहित व्यक्तिश: हाजिर होकर कोर्ट आदेश की पालना नहीं होने का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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