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जयपुर

विधवा को पेंशन पर डीए, 9500 रुपए आय तो भी बच्चे आश्रित

– वित्त विभाग ने पेंशन, महंगाई भत्ते व आश्रित के नियमों में किया संशोधन

जयपुरJun 27, 2018 / 11:27 pm

Shailendra Agarwal

sachivalya

सचिवालय

राज्य सरकार ने मृतक कर्मचारियों के पेंशन व ग्रेच्युटी के नियमों में संशोधन कर दिया है। इससे अब अनुकम्पा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को वेतन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर महंगाई भत्ता मिल सकेगा, वहीं 2550 रुपए के बजाय अब 9500 रुपए मासिक आय वाले २५ साल तक के अविवाहित बेटे को परिवार का हिस्सा माना जाएगा, जबकि अविवाहित बेटी के लिए आयु की शर्त हटा दी गई है।
वित्त विभाग की ओर से इसके साथ मृतक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव कर आश्रितों को राहत दी है। अब तक अनुकम्पा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को पेंशन अथवा वेतन दोनों में से एक पर ही महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद अब पारिवारिक पेंशन व मूल वेतन दोनों पर महंगाई भत्ता मिल सकेगा। इसी तरह कम सेवाकाल वाले मृतक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी।
आश्रित बच्चों की परिभाषा बदली
इसके अलावा अब तक मृतक कर्मचारी से सम्बन्धित कुछ मामलों में 2550 रुपए मासिक आय तक के 25 साल तक के अविवाहित बच्चों और आश्रित मां-बाप को ही परिवार की परिभाषा में शामिल माना जाता था, अब मासिक आय 2550 रुपए के बजाय 9500 रुपए कर दी गई है।
बेटी विवाह तक परिवार का हिस्सा
इसके अलावा अब बेटी को 25 साल आयु के बजाय विवाह होने तक परिवार का हिस्सा माना जाएगा। विधवा या परित्यक्ता बेटी को भी पुनर्विवाह तक परिवार का ही हिस्सा माना जाएगा। इससे जहां विधवा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, वहीं 25 साल से अधिक आयु की अविवाहित, विधया व परित्यक्ता बेटियों को भी आर्थिक सुरक्षा कवच हासिल हो सकेगा।
डीए की बजट में की थी घोषणा
मृतक कर्मचारियों की पत्नी को पेंशन पर भी महंगाई भत्ता देने के बारे में बजट में घोषणा की गई थी। राज्य सरकार के इस घोषणा को पूरा करने से अब अनुकम्पा के तौर पर नियुक्ति पाने वाली विधवा को वेतन और पेंशन दोनों पर महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा।

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