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जयपुर

नए कानून के तहत कैसे दी जाएगी नागरिकता : हाईकोर्ट

केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मांगा ब्योरा
 

जयपुरJan 03, 2020 / 12:32 am

Vijayendra

bor ajmer news

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जोधपुर. नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद पड़ोसी देशों के प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को नागरिकता कैसे दी जाएगी? राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा देने को कहा है।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग की खंडपीठ में स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र सज्जनसिंह राठौड़ ने नागरिकता अधिनियम में हाल ही हुए संशोधन के बारे में कोर्ट को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय का कोई भी व्यक्ति, जिसने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था और जिन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत या फॉरेनर्स एक्ट-1946 के प्रावधानों या इसके अधीन कोई नियम या आदेश से छूट दी गई है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। खंडपीठ ने 6 (बी) के नए प्रावधान भी देखे, जिसके अनुसार विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत अब नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार या एक प्राधिकारी में निहित होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता विपुल सिंघवी से संशोधन के बाद लागू प्रावधानों के अनुसरण में पड़ोसी देशों के उत्पीडि़त अल्पसंख्यकों को नागकिरता देने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों का विवरण पूछा। इस पर उन्होंने अपेक्षित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 फरवरी नियत करते हुए केंद्र सरकार को अपेक्षित ब्यौरा देने को कहा है।
केंद्र को यह बताना होगा
केंद्र को यह बताना होगा कि नए प्रावधानों के तहत नागरिकता दिए जाने के अधिकार किस प्राधिकारी में निहित रहेंगे और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभी तक ये अधिकार जिला कलक्टर के पास थे। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि जिला कलक्टर को नागरिकता देने का अधिकार विकेंद्रीकृत करने के बाद जोधपुर जिले में अक्टूबर, 2019 तक 1365 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी थी।

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