कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
– सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे
-हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस का संचालन भी बंद रहेगा
-समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सम्मेलन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा
-स्पा, सैलून और नाई की दुकान का संचालन भी बंद रहेगा
– सब्जी, फल के अतिरिक्त सभी हाथ ठेला पर अन्य उत्पाद यानी खाद्य पदार्थ की बिक्री बंद रहेगी
– साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब सार्वजनिक परिवहन की बसें, सिटी बस का संचालन भी नहीं होगा
-सभी बाजार और शापिंग कांपलेक्स बंद रहेंगे लेकिन जरूरी सामग्री जैसे कि मेडिकल स्टोर, किराना, जनरल स्टोर प्रोविजनल स्टोर, बिजली के पंखे की दुकान, स्टेशनरी और किताबों की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, आंख की नजर के चश्मे के दुकान खुल सकेंगी
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, होटल और बार , ऑडिटोरियम इत्यादि भी बंद रहेंगे
– सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, मनोरंजन , अकादमी, धार्मिक आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा
-पान, गुटखा, सिगरेट, कॉफी हाउस जूस और चाय की दुकानें बंद रहेंगी