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जयपुर

लॉकडाउन 3.0 में अभी भी इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Home Ministry ) के निर्देश के बाद अब लॉक डाउन का तीसरा चरण ( Lockdown 3.0 ) 4 मई से शुरू हो गया है। यह चरण 17 मई तक के लिए निर्धारित किया गया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ( Central Government ) की गाइडलाइन के बाद राज्य के गृह विभाग ( Home Department ) की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है।

जयपुरMay 04, 2020 / 05:04 pm

Ashish

In Lockdown 3.0, these activities will still be stopped

लॉकडाउन 3.0 में इन अभी भी इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

जयपुर
Lockdown 3.0 : केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Home Ministry ) के निर्देश के बाद अब लॉक डाउन का तीसरा चरण ( Lockdown 3.0 ) 4 मई से शुरू हो गया है। यह चरण 17 मई तक के लिए निर्धारित किया गया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ( Central Government ) की गाइडलाइन के बाद राज्य के गृह विभाग ( Home Department ) की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत पूरे राज्य के 33 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन मैं रेड और ऑरेंज जोन की तुलना में ज्यादा राहत दी गई है। हालांकि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र, कंटेनमेंट ज़ोन और हॉटस्पॉट्स पर सभी तरह के प्रतिबंध पूरी तरह से पहले की तरह ही जारी रहेंगे। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के बाद जयपुर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय अजय पाल लांबा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आपको बता दें कि लॉक डाउन का तीसरा चरण शुरू होने के साथ आज बाजारों में तुलनात्मक रूप से लोगों की आवाजाही कुछ ज्यादा देखने को मिली। हालांकि अभी भी कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए ज्यादातर लोग आवाजाही से बचते नजर आए। इसके साथ ही बाजारों में दिखाए देने वाले ज्यादातर लोग अपेन चेहरे को मास्क या कपड़े से ढकते हुए ही जरूरी सामान खरीदते हुए देखे गए। गाइडलाइन के मुताबिक जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा

कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

– सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे

-हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस का संचालन भी बंद रहेगा

-समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सम्मेलन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा

-स्पा, सैलून और नाई की दुकान का संचालन भी बंद रहेगा

– सब्जी, फल के अतिरिक्त सभी हाथ ठेला पर अन्य उत्पाद यानी खाद्य पदार्थ की बिक्री बंद रहेगी

– साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब सार्वजनिक परिवहन की बसें, सिटी बस का संचालन भी नहीं होगा

-सभी बाजार और शापिंग कांपलेक्स बंद रहेंगे लेकिन जरूरी सामग्री जैसे कि मेडिकल स्टोर, किराना, जनरल स्टोर प्रोविजनल स्टोर, बिजली के पंखे की दुकान, स्टेशनरी और किताबों की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, आंख की नजर के चश्मे के दुकान खुल सकेंगी

-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, होटल और बार , ऑडिटोरियम इत्यादि भी बंद रहेंगे

– सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, मनोरंजन , अकादमी, धार्मिक आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा
-पान, गुटखा, सिगरेट, कॉफी हाउस जूस और चाय की दुकानें बंद रहेंगी

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