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जयपुर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्वैलर्स को दिया नोटिस

नई दिल्ली। 8 नवंबर 2016 का दिन तो हर किसी को याद होगा जब देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने नोटबंदी ( demonetisation ) का ऐलान किया था। उस दौरान ज्वैलर्स ( jewelers ) को यह छूट मिली थी कि वह बैंक में कितने भी 500 से 1000 के नोट जमा कर सकते हैं। इस छूट का कुछ ज्वैलर्स ने गलत फायदा उठाया और ब्लैकमनी ( blackmoney ) को व्हाइट करने में खूब पैसे कमाए। अब उन्हें काली कमाई के बदले भुगतना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) ने शक के दायरे में आए ज्वैल

जयपुरFeb 27, 2020 / 09:23 pm

Narendra Singh Solanki

ज्वैलर ने कहा कि उस समय ऐसे लोग आ रहे थे जो कैश के बदले गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी की जमकर खरीदारी की। जितनी बिक्री दो सप्ताह में होती थी, वह एक दिन में होने लगी। तीन महीने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ हमें नोटिस मिला और उस दौरान हुई कमाई के बारे में पूछा गया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के मुताबिक उस दौरान जितनी बिक्री हुई है वह ब्लैकमनी से हुई है। पीडि़त ज्वैलर ने इस नोटिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कानून के मुताबिक फिलहाल उसे विवादास्पद अमाउंट का 20 फीसदी जमा करना होगा। उनका कहना है कि अगर हम केस हार जाते हैं तो रकम चुकाने में हमारा बिजनस बंद हो जाएगा। ऐसे मामलों में हम अपना बचाव कैसे करेंगे।
इंडियन बुलियन ऐंड जूलर्स असोसिएशन के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे देश में करीब 15000 ज्वैलर्स को इस तरह के नोटिस भेजे गए हैं। उनका आरोप है कि टैक्स डिपार्टमेंट जूलर्स से करीब 50 हजार करोड़ उगाही करना चाहता है।
ज्वैलर्स की दलील है कि इस तरह के नोटिस से इस इंडस्ट्री पर बहुत ही बुरा असर पडऩे वाला है। जिसे नोटिस मिला है उसे सबसे पहले डिस्प्युटेड अमाउंट का 20 फीसदी जमा करना होगा। ऐसे में उसे क्रेडिट पर व्यापार करना होगा। अगर कोई मुकदमा हार जाता है तो डिफॉल्ट की समस्या अलग होगी।

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