एफआइआर दर्ज होते ही समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर नजर आएगी
ताकि एससी-एसटी मामलों में पीडि़तों को समय पर मिल सके सहायता राशिइस संबंध में पुलिस, जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण
जयपुर. एससी-एसटी मामले में एफआइआर दर्ज होने के साथ पीडि़त को सहायता राशि समय पर मिल सकेगी। इसके लिए पुलिस की सीसीटीएनएस योजना में एफआइआर कटते ही वह समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर नजर आएगी और पीडि़त को समय पर सहायता राशि पहुंचाई जा सकेगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा शुक्रवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जिला पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए रू-ब-रू हुए। अरोड़ा ने बताया कि कई बार एससी-एसटी मामलों में एफआइआर दर्ज होने के बाद भी समाज कल्याण विभाग को समय पर नहीं मिलती थी। इससे पीडि़त को आर्थिक सहायता देने में देरी होती थी। लेकिन पुलिस के सीसीटीएन प्रोजेक्ट में ऑनलाइन एफआइआर दर्ज होती है। इसके बाद संबंधित थाना पुलिस एससी-एसटी मामलों में दर्ज होने वाली एफआइआर को समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपलोड करती थी। कई बार किसी काम के चलते एफआइआर समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से संबंधित पीडि़त को सहायता राशि पहुंचाने में देरी होती थी। अब नई व्यवस्था के तहत सीसीटीएनएस पर एफआइआर दर्ज होने के साथ सीधे समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर भी नजर आएगी।
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