वीडियो कैमरे में होगी कैद वीडियो रिकॉडिंग चालू कर तलाशी दल को जेल में प्रवेश करना होगा। जेल अधिकारी तलाशी दल की पूरी मदद करेंगे। तलाशी दल का किसी भी तरह का विरोध करने वाले कैदी और बंदियों की भी वीडियो ग्राफी में करनी होगी। यह भी आदेश दिए गए कि शाम को जेल बंद होने और सुबह खुलने से पहले तलाशी लेनी होगी। जिस भी जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाए।
अब यह करना होगा जेल में मोबाइल मिलने पर उसकी एफएसएल से जांच करवाई जाए, उच्च तकनीक से मिटाए गए आईएमईआई नंबर रिकवर करवाए जाएं। मोबाइल का पता किया जाए कि इसमें कौनसी सिम लगी और किस-किस से बात की गई। जिस कैदी और बंदी के पास मोबाइल या संदिग्ध सामग्री मिलती है, उन्हें अन्य जेल में शिफ्ट किया जाए।