मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-पीआरएन-नॉर्थ के क्षेत्राधिकार में भूखण्ड संख्या-46 क्षेत्रफल 441 वर्ग गज में सैटबैक पर गम्भीर वॉयलेशन कर 14 अवैध फ्लेट्स का निर्माण कर लिया गया। अवैध फ्लेट्स के निर्माण पर फ्लेटों को सील किया गया। इसके बाद अवैध निर्माणकर्ता की ओर से 45 दिन में अवैध निर्माण हटाने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर भवन को सील मुक्त किया गया। निर्माणकर्ता ने 45 दिवस, जो 10 अक्टूबर को पूरे हो गए है। शपथ-पत्र के अनुसार अवैध निर्माण नहीं हटाया। इस पर विधिक नोटिस भी जारी किया गया। अवैध निर्माणकर्ता की ओर से भवन के री—सील की शर्तो का उल्लंघन करने व अवैध निर्माण निर्धारित समय से नहीं हटाने पर उक्त अवैध फ्लेटों के दरवाजों पर ईंटों की दीवार बनवाकर अवैध भवन (फ्लेटों) को री-सील किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-01 के क्षेत्राधिकार एसएमएस हाईवे विस्तार योजना, बजाज नगर, जेएलएन मार्ग में करीब 1750 वर्ग गज जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर पिछले करीब 35 वर्षों से अवैध कब्जा कर टीनशेडनुमा कमरें, बाउण्ड्रीवाल, लॉन-पार्किंग आदि बनाकर अतिक्रमण कर लिया, जिसे जोन-01 राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी से हटाया गया। बेशकिमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जें -अतिक्रमण से मुक्त करवाकर जेडीए सम्पत्ति के बोर्ड लगवाया गया। इससे लगती हुई 580 वर्ग गज भूमि को पहले अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था, इस प्रकार कुल 2330 वर्ग गज जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 करोड़ रूपये है।