मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए की ओर से जोन 1 में स्थित भूखण्ड संख्या-सी-1 व सी-2 विनायक अपार्टमेंन्ट, सी-स्कीम जयपुर में अनुमोदित नक्शे के विपरित बेसमेंन्ट में निर्मित अवैध निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने पर अगस्त में बेसमेंन्ट में निर्मित व संचालित 20 अवैध व्यावसायिक दुकानों व कार्यालयों की सीलिंग की कार्रवाई की गई। सीलशुदा बिल्डिंग के बेसमेंन्ट में दुकानों/कार्यालयों में बंद सामान को निकालने के लिए अधिकारीयों की कमेटी गठित कर सामान निकलवाया गया और नियमानुसार संभलाया जाकर फिर से सीलिंग की कार्रवाई की गई।
जेडीए जोन-04 में स्थित बी-2 बाईपास ग्राम झालाना चोड में द्रव्यवति नदी के किनारे करीब 1800 वर्गगज बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनायी गई चारदीवारी अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त भुमि की अनुमानित कीमत करीब 18 करोड रूपये है।