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जयपुर के जौहरी को लगाने होंगे 500 पेड़, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी सजा

हाईकोर्ट ने अमलतास, अंजीर, पलाश, गूलर और बरगद सहित 20 प्रजाति के पेड़ लगाने के दिए निर्देश

जयपुरJun 05, 2019 / 08:48 pm

pushpendra shekhawat

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जयपुर के जौहरी को लगाने होंगे 500 पेड़, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी सजा

शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने जयपुर के एक जवाहरात कारोबारी को अमलतास, अंजीर, कदंब, आम, पलाश, गूलर और बरगद जैसे 500 स्वदेशी पेड़ लगाने की शर्त पर आपराधिक मामले में राहत दी है। इस कारोबारी ने तय समयसीमा में 50 लाख रुपए नहीं लौटाए थे, कोर्ट ने 6 जून से दिल्ली में पेड़ लगाने और 6 माह तक रखवाली की शर्त पर समयसीमा बढ़ाई है। दरअसल, जयपुर के गोविन्द जौहरी ने नई दिल्ली की किरण नाडार को आभूषण बेचे थे, जिनके बारे में 2011 में नई दिल्ली के न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी पुलिस थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई।
धोखाधड़ी के इस मामले में जौहरी को दिल्ली पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया था और 50 लाख रूपए के मुचलके पर जमानत मिली। गोविन्द जौहरी की पत्नी अनुप्रिया जौहरी का जयपुर के चर्चित शिवानी जड़ेजा तेजाब कांड से भी संबंध रहा है। दिल्ली पुलिस ने जौहरी के खिलाफ साकेत न्यायालय में आरोप पत्र भी पेश कर दिया, इसे चुनौती दी गई लेकिन राहत नहीं मिली। इस पर जौहरी ने किरण नाडार को आभूषणों के लिए 12 करोड़ रुपए लौटाने का प्रस्ताव दिया, यह राशि किश्तों में चुकाई जा रही है। जौहरी एक किश्त नहीं चुका पाए, इसी कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने बतौर समाज सेवा जौहरी को 500 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। पेड़ 20 जून 2019 तक लगाने हैं और इनके बारे में क्षेत्रीय वन अधिकारी से कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।

ये पेड़ लगाने होंगे
गूलर, कदंब, जामुन, बरगद, आम, अमलताश, महुआ, सागवान, सफेद सिरिश, काली सिरिश, अंजीर, कटहल, पलाश, अरनी, बिष्तेंदू, रोहिड़ा सहित 20 किस्म के देशी पेड़ों की प्रजातियां। ये सभी पेड़ साढे तीन वर्ष की आयु तथा कम से कम 6 फुट ऊँचाई के हों, यह भी शर्त कोर्ट ने लगाई है। लगाने से पहले बाद में उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करानी होगी। उप वन संरक्षक से ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी करानी होगी, जो कोर्ट में पेश होगी।

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