ये रहेगा पुनर्सीमांकन-पुनर्गठन कार्य
जानकारी के अनुसार 15 नवम्बर 2019 से 13 जनवरी 2020 तक संबंधित नगर निगम आयुक्त वार्ड पुर्नसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करेंगे। इन प्रस्ताव का प्रकाशन 60 दिवस में करना होगा। इसी तरह से 15 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्तियों के लिए 30 दिन निर्धारित किए गए हैं। वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शे एवं प्राप्त दावों—आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को 14 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2020 तक भिजवाया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन 2 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक 30 दिवस में पूरा करेगी।
ये रहेगा पुनर्सीमांकन का आधार
जानकारी के अनुसार प्रत्येक नगर निगम में वार्ड नगर पालिका के लिए निर्धारित सीटों के अनुरूप होंगे। यह जरूरी नहीं है कि सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान हो। वार्डों के समायोजन के लिए आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक या 10 प्रतिशत कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वार्डों की सीमाएं जहां तक संभव हो
सड़क या गली के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगड़ता हो तो
वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकेगी। वार्डों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि वार्ड लम्बे या सड़कनुमा नहीं हो और किसी वार्ड में कोई पॉकेट न बने। ये भी सावधानी बरती जाएगी कि एक ही मकान दो वार्डों में विभाजित ना हो। विधानसभा क्षेत्र की सीमा को ना तोड़ा जाए। पूरा वार्ड एक थाने की सीमा में और निगम के एक ही जोन में रखा जाएगा।
जानकारी के अनुसार प्रत्येक नगर निगम में वार्ड नगर पालिका के लिए निर्धारित सीटों के अनुरूप होंगे। यह जरूरी नहीं है कि सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान हो। वार्डों के समायोजन के लिए आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक या 10 प्रतिशत कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वार्डों की सीमाएं जहां तक संभव हो
सड़क या गली के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगड़ता हो तो
वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकेगी। वार्डों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि वार्ड लम्बे या सड़कनुमा नहीं हो और किसी वार्ड में कोई पॉकेट न बने। ये भी सावधानी बरती जाएगी कि एक ही मकान दो वार्डों में विभाजित ना हो। विधानसभा क्षेत्र की सीमा को ना तोड़ा जाए। पूरा वार्ड एक थाने की सीमा में और निगम के एक ही जोन में रखा जाएगा।
ये रहेगा जयपुर हेरिटेज का गणित
हैरिटेज नगर निगम जयपुर का कार्यालय चार दीवारी के भीतर स्थित पुराना पुलिस हैडक्वार्टर होगा। जयपुर हैरिटेज नगर निगम में कुल 100 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 11 वार्ड में से 7 सामान्य वार्ड एवं 4 महिला वार्ड होंगे। वहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 वार्डों में से 2 वार्ड सामान्य के लिए और 1 महिला के लिए होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 21 वार्डों में से 14 सामान्य एवं 7 महिला सामान्य वर्ग के होंगे। आरक्षित 65 वार्डों में से 44 सामान्य एवं 21 महिला वार्ड के लिए होंगे।
हैरिटेज नगर निगम जयपुर का कार्यालय चार दीवारी के भीतर स्थित पुराना पुलिस हैडक्वार्टर होगा। जयपुर हैरिटेज नगर निगम में कुल 100 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 11 वार्ड में से 7 सामान्य वार्ड एवं 4 महिला वार्ड होंगे। वहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 वार्डों में से 2 वार्ड सामान्य के लिए और 1 महिला के लिए होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 21 वार्डों में से 14 सामान्य एवं 7 महिला सामान्य वर्ग के होंगे। आरक्षित 65 वार्डों में से 44 सामान्य एवं 21 महिला वार्ड के लिए होंगे।
ये होगा जयपुर ग्रेटर का खाका
नगर निगम जयपुर ग्रेटर का मुख्यालय लालकोठी स्थित मौजूदा निगम कार्यालय ही होगा। जयपुर ग्रेटर में कुल 150 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20 वार्ड में से 13 सामान्य वार्ड एवं 7 महिला वार्ड होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 7 वार्डों में से 5 वार्ड सामान्य के लिए और 2 महिला के होंगे। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 32 वार्डों में से 21 सामान्य एवं 11 महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित 91 वार्डो में से 61 सामान्य और 30 महिला वार्ड के होंगे।
नगर निगम जयपुर ग्रेटर का मुख्यालय लालकोठी स्थित मौजूदा निगम कार्यालय ही होगा। जयपुर ग्रेटर में कुल 150 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20 वार्ड में से 13 सामान्य वार्ड एवं 7 महिला वार्ड होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 7 वार्डों में से 5 वार्ड सामान्य के लिए और 2 महिला के होंगे। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 32 वार्डों में से 21 सामान्य एवं 11 महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित 91 वार्डो में से 61 सामान्य और 30 महिला वार्ड के होंगे।
ऐसा होगा जोधपुर उत्तर
नगर निगम जोधपुर उत्तर में कुल 80 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 12 वार्ड में से 8 सामान्य वार्ड एवं 4 महिला वार्ड होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 2 वार्डो में से 1 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित 17 वार्डों में से 11 सामान्य एवं 6 महिला। जबकि सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 49 वार्डो में से 33 सामान्य एवं 16 महिला वार्ड के लिये होंगे।
नगर निगम जोधपुर उत्तर में कुल 80 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 12 वार्ड में से 8 सामान्य वार्ड एवं 4 महिला वार्ड होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 2 वार्डो में से 1 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित 17 वार्डों में से 11 सामान्य एवं 6 महिला। जबकि सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 49 वार्डो में से 33 सामान्य एवं 16 महिला वार्ड के लिये होंगे।
ऐसा होगा जोधपुर दक्षिण
नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कुल 80 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के आरक्षित 9 वार्ड में से 6 सामान्य वार्ड एवं 3 महिला वार्ड होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के आरक्षित 1 वार्डों में से 1 वार्ड सामान्य के लिये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 17 वार्डो में से 11 सामान्य एवं 6 महिला वार्ड। सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 53 वार्डो में से 36 सामान्य एवं 17 महिला वार्ड के लिए होंगे।
नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कुल 80 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के आरक्षित 9 वार्ड में से 6 सामान्य वार्ड एवं 3 महिला वार्ड होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के आरक्षित 1 वार्डों में से 1 वार्ड सामान्य के लिये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 17 वार्डो में से 11 सामान्य एवं 6 महिला वार्ड। सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 53 वार्डो में से 36 सामान्य एवं 17 महिला वार्ड के लिए होंगे।
ऐसी होगी कोटा उत्तर की तस्वीर
नगर निगम कोटा उत्तर में कुल 70 वार्ड होंगे।अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 16 वार्ड में से 11 सामान्य वार्ड एवं 5 महिला वार्ड होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 4 वार्डों में से 3 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 15 वार्डों में से 10 सामान्य एवं 5 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 35 वार्डो में से 23 सामान्य एवं 12 महिला वार्ड के लिये होंगे।
नगर निगम कोटा उत्तर में कुल 70 वार्ड होंगे।अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 16 वार्ड में से 11 सामान्य वार्ड एवं 5 महिला वार्ड होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 4 वार्डों में से 3 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 15 वार्डों में से 10 सामान्य एवं 5 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 35 वार्डो में से 23 सामान्य एवं 12 महिला वार्ड के लिये होंगे।
ऐसा होगा कोटा दक्षिण
नगर निगम कोटा दक्षिण में कुल 80 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 12 वार्ड में से 8 सामान्य वार्ड एवे 4 महिला वार्ड होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 4 वार्डों में से 3 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 17 वार्डों में से 11 सामान्य एवं 6 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 47 वार्डो में से 32 सामान्य एवं 15 महिला वार्ड के लिये होंगे।
नगर निगम कोटा दक्षिण में कुल 80 वार्ड होंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 12 वार्ड में से 8 सामान्य वार्ड एवे 4 महिला वार्ड होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 4 वार्डों में से 3 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 17 वार्डों में से 11 सामान्य एवं 6 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 47 वार्डो में से 32 सामान्य एवं 15 महिला वार्ड के लिये होंगे।