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जयपुर

जहां 20 हजार से अधिक डीएलसी दर, वहां देना होगा 40 फीसदी अतिरिक्त

हैरिटेज नगर निगम ने आरिक्षत दरों को लेकर किया निर्णय

जयपुरSep 22, 2021 / 11:58 am

Ashwani Kumar

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जयपुर। हैरिटेज नगर निगम में मंगलवार को आरक्षित दरों को लेकर निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय हुआ कि 20000 रुपए से अधिक डी.एल.सी. दर होने पर उस बढ़ी डी.एल.सी. दर का 40 प्रतिशत 20 हजार में जोडकर उस क्षेत्र की आरक्षित दर मानी जाएगी। वहीं, जिन क्षेत्रों में डीएलसी दर 20 हजार रुपए है, उसकी आरक्षित दर यही रहेगी। बैठक की अध्यक्षता महापौर मुनेश गुर्जर ने की।
आयुक्त अवधेश मीणा ने बताया कि जेडीए से हस्तांतरित कॉपरेटिव कॉलोनियां, जिनका 90-ए व 90-बी हो चुका है। उनमें भी यही आरक्षित दरें लागू होगीं। राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में भी यही आरक्षित दर लागू होंगी।

ऐसे समझें बढ़ी हुई आरक्षित दरों को
1. किसी क्षेत्र की डीएलसी दर 14,000 रुपए है तो आरक्षित दर भी 14,000 रुपए होगी।
2. किसी क्षेत्र की डीएलसी दर 20,000 रुपए है तो आरक्षित दर भी 20,000 रुपए होगी।
3. किसी क्षेत्र की डीएलसी दर 30,000 रुपए है, तो आरक्षित दर 24000 रुपए होगी।
ये है फॉर्मू्ला:(डीएलसी दर 30 हजार होने पर 30 हजार में से 20 हजार को कम कर दिया जाएगा। 10 हजार का 40 फीसदी चार हजार होगा। यानी आरक्षित दर 24 हजार रुपए होगी।
— आरक्षित दर तय करने का अधिकार निकायों को होता है। डीएलसी दर प्रति वर्ग मीटर में है।

ये रखा है प्रावधान
आवासीय आरक्षित दर:
—80 फीट की चौड़ाई वाली सड़क तक लागू होगी।
—80 फीट से अधिक से 100 फीट तक की सड़क चौड़ाई के लिए 10 प्रतिशत अधिक दर
—100 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क पर 15 प्रतिशत अधिक दर लागू होगी।
इसके अलावा वाणिज्यिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर की दो गुना होगी और संस्थानिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी। यदि भूखण्ड कॉर्नर का है, तो 10 प्रतिशत अधिक राशि देनी होगी। किसी भूखंड पर एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही हैं, तो अधिक दर ही प्रभाव होगी।

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