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जयपुर

आठ कॉलोनियों के दो हजार भूखंडों के लिए नियमन राशि बनी बाधा

 
 
-इन कॉलोनियों में सभी मूलभूत सुविधाएं, लेकिन नियमन राशि ज्यादा होने से कम लोग कर रहे पटï्टे का आवेदन

जयपुरOct 30, 2021 / 08:46 am

Ashwani Kumar

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जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक ओर राज्य सरकार सहूलियतें देकर पट्टे जारी करने के लिए कह रही है, वहीं दूसरी ओर वैशाली नगर जैसे पॉश इलाके में आठ कॉलोनियों के 2000 से अधिक लोगों को पट्टों का इंतजार है। अभियान शुरू होने के साथ इन कॉलोनियों के लोगों की आस जगी है, लेकिन अब तक पटï्टों के लेकर कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि, यहां के लोग नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से लेकर यूडीएच सलाहकार जीएस संधू सहित जेडीए के अन्य अधिकारियों को आपत्ति दर्ज करा चुके हैं।
दरअसल, वैशाली नगर से सटी विद्युत नगर-ए, नित्यानंद नगर-बी, गुरु जम्बेश्वर नगर-बी, शारदा कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी, विद्युत नगर-डी सहित तीन गृह निर्माण समितियों ने मोती नगर कॉलोनी काटी। यहां के लोग लम्बे समय से पटï्टे का इंतजार कर रहे हैंं। हालांकि, विद्युत नगर-ए में कुछ भूखंडों के पटï्टे जेडीए ने 200 रुपए प्रति वर्ग गज में भी जारी किए हैं। अभी मौजूदा नियमन दर 3150 रुपए प्रति गज है। हालांकि, सरकार ने अभियान के दौरान नियमन दर 1200 रुपए कर दी है। कुछ लोग पटï्टे ले भी रहे हैं।
सुविधाओं की कमी नहीं
इन कॉलोनियों में 30 वर्ष से पुराने मकान हैं। भले ही इन कॉलोनियों में पट्टे जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन यहां पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं हैं। पक्की सड़कों से लेकर बिजली कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट के अलावा जलदाय विभाग पानी की लाइन भी डाल चुका है।
एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में माना था सरकारी भूमि
-12 फरवरी, 2013 को को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक इन कॉलोनियों की जमीन को सरकारी माना गया। विकसित योजनाओं को आवासीय आरक्षित दर की 25 फीसदी राशि लेकर नियमन करने का प्रावधान रखा गया।
-वहीं, कॉलोनियों के लोगों का कहना है कि बैठक में जरूर सरकारी जमीन मान ली गई, लेकिन अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में यह निजी खातेदारी की जमीन है।

1200 रुपए देने की स्थिति में नहीं
खातीपुरा बीड की 150 बीघा जमीन पर ये कॉलोनियां बसी है। यह निजी खातेदारी की जमीन थी। सरकारी रिकॉर्ड में मोतीलाल के नाम थी और बाद में 50 बीघा जमीन का बेचान कर दिया। इसमें से जेडीए ने 12 बीघा जमीन ली। इसका मुआवजा भी दिया। बाद में दवे आयोग ने इस जमीन को सरकारी बताया। इसके बाद मामला उलझता चला गया। 1200 रुपए प्रति वर्ग गज देने की स्थिति में नहीं हैं। 200 रुपए प्रति वर्ग गज में पटï्टे दिए जाएं।
– गोपाल सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष, क्वींस रोड विकास महासंघ

सरकार ने यह जमीन गृह निर्माण समितियों को डेयरी खोलने व अन्य काम के लिए दी थी। लेकिन गृह निर्माण समिति ने कॉलोनियां काट दीं। दवे आयोग की रिपोर्ट में तय हुआ कि 31मार्च, 2013 तक जो बस गए, उनकी सूची बना लो और उनको 200 रुपए में नियमित कर दो। मौजूदा नियमन दर 3150 रुपए प्रति वर्ग गज पर आ गई। बची हुई जमीन पर कॉलोनी काटते चले गए । सरकार ने नियमन दर 1200 रुपए कर दी है। कुछ लोग पटï्टे ले भी रहे हैं।
-जगत राजेश्वर, उपायुक्त, जोन-07

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