motor vehicles amendment act 2019 to come in to force: अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस स्कीम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये एवं गंभीर घायल होने पर 12 हजार 500 रुपए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद अब बढ़ा कर एक लाख व पचास हजार रुपए कर दिया गया है।
जयपुर•Jul 15, 2020 / 11:39 pm•
Devendra Singh
मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019