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जयपुर

अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर अब पीड़ित को मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा

motor vehicles amendment act 2019 to come in to force: अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस स्कीम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये एवं गंभीर घायल होने पर 12 हजार 500 रुपए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद अब बढ़ा कर एक लाख व पचास हजार रुपए कर दिया गया है।
 
 
 

जयपुरJul 15, 2020 / 11:39 pm

Devendra Singh

मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019

मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019

जयपुर। 31 अगस्त 2019 के बाद अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए एवं गंभीर घायल होने पर 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संशोधन किया है। अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 (motor vehicles act 1988 ) की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस स्कीम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये एवं गंभीर घायल होने पर 12 हजार 500 रुपए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद अब बढ़ा कर एक लाख व पचास हजार रुपए कर दिया गया है।
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि राज्य में मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019, 1 सितम्बर 2019 से प्रभावी हो चुका है। अब मोटरयान अधिनियम की धारा 161 में संशोधन कर तोषण निधि में दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपए की नियत राशि या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राशि एवं गंभीर घायल को 50 हजार की नियत राशि या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राशि दी जा सकेगी। आयुक्त ने प्रावधान लागू होने के बाद सभी जिला कलक्टरों को संबंधित प्रकरणों में नए प्रावधानों के अनुसार ही राशि के भुगतान करने के लिए निर्देशित किया है। अब31 अगस्त, 2019 के बाद हुई सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावितों को नए प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा।

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