मेडिकल पीजी:पहले राउंड की काउंसलिंग रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित
जयपुरPublished: Jul 06, 2020 09:31:42 pm
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Govt Medical Colleges) सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की (PG seats) पीजी सीटों पर एडमिशन की (First Round counseling) पहले राउंड की काउंसलिंग और (seat alloacation) सीट आवंटन को रद्द करने व (Rew counsling) पुन: काउंसलिंग करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ (appeal) अपील पर (Judgement reserve) फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मेडिकल पीजी:पहले राउंड की काउंसलिंग रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Govt Medical Colleges) सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की (PG seats) पीजी सीटों पर एडमिशन की (First Round counseling) पहले राउंड की काउंसलिंग और (seat alloacation) सीट आवंटन को रद्द करने व (Rew counsling) पुन: काउंसलिंग करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ (appeal) अपील पर (Judgement reserve) फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए।
राज्य सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने पहले राउंड की काउन्सलिंग को रद्द करते हुए ईडब्ल्यूएस की बढ़ाई गई 89 सीटों को शामिल करते हुए पुन: काउन्सलिंग करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा एकलपीठ ने भविष्य में ईडब्ल्यूएस को वर्गवार दस फीसदी आरक्षण देने को भी कहा था। जबकि यह बिन्दु एकलपीठ के समक्ष विचारणीय ही नहीं था। वहीं 89 सीटों को द्वितीय काउन्सलिंग में शामिल किया जा सकता है। वहीं एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि द्वितीय काउन्सलिंग में 89 सीटों को ईडब्ल्यूएस से भरा जाता है तो उससे याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित होंगे। ऐसे में एकलपीठ की ओर से दिया फैसला सही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।