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जयपुर

कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का फैसला सही

सुप्रीम कोर्ट : दोबारा लड़ सकेंगे चुनाव, जीते तो मंत्री भी बन सकेंगे
शीर्ष कोर्ट की सुप्रीम टिप्पणीहाल के दिनों में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ गई है कि स्पीकर संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करने लगे हैं। लोग स्थायी सरकार से वंचित किए जा रहे हैं। संवैधानिक नैतिकता के रास्ते में राजनीतिक नैतिकता नहीं आनी चाहिए।-सुप्रीम कोर्ट
 
 
 

जयपुरNov 14, 2019 / 01:36 am

Vijayendra

कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का फैसला सही

कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का फैसला सही

नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केआर रमेश कुमार द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही बताया। हालांकि कोर्ट ने उनके उस आदेश को गलत ठहराया, जिसमें उन्होंने विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के पूरे कार्यकाल यानी 2023 तक के लिए ही अयोग्य ठहरा दिया था। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि विधायक 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ सकते हैं। वे जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को स्थायी सरकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
29 जुलाई को रमेश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के शक्ति परीक्षण के दौरान 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। ये सभी विधायक विश्वासमत के दौरान गैरहाजिर रहे। इसके चलते कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके बाद भाजपा की सरकार बनी। अयोग्य घोषित विधायकों ने 29 जुलाई को ही तत्कालीन स्पीकर के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

खाली सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव
अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। दो सीटों मस्की और राजराजेश्वरी नगर पर कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला लंबित है, लिहाजा यहां उपचुनाव नहीं होंगे। पहले उक्त 15 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होना था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इसके चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों को 5 दिसंबर तक टाल दिया था।
14 कांग्रेस और 3 जेडीएस के
कांग्रेस : आनंद सिंह, आर रोशन बेग, प्रताप गौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हैब्बर, एसटी सोमशेखर, ब्यराति बासवराज, मुनिरत्ना, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रमेश जार्किहोली, महेश कुमाताहल्ली और आर शंकर।
जेडीएस : गोपालैया, नारायण गौड़ा और एएच विश्वनाथ।
सत्ता के मैच में भाजपा का ‘छक्काÓ जरूरी
कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं। 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद विधानसभा सीटें 207 रह गईं। बहुमत के लिए 104 सीटों की जरूरत थी। भाजपा (105) ने एक निर्दलीय के समर्थन से सरकार बना ली।
5 दिसंबर को 15 सीटों पर उपचुनाव होंगे, दो सीटों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इसके बाद विधानसभा में 222 सीटें हो जाएंगी। बहुमत का आंकड़ा 112 हो जाएगा। भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए 6 सीटों की जरूरत होगी।

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