script‘अगर महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता’ | Kerala court cites provocative dress to grant bail in sexual harassmen | Patrika News
जयपुर

‘अगर महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता’

कोर्ट की टिप्पणी : छेड़छाड़ के मामले में 74 साल के आरोपी को अग्रिम जमानत

जयपुरAug 17, 2022 / 09:47 pm

Aryan Sharma

'अगर महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता'

‘अगर महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता’

तिरुवनंतपुरम. केरल के कोझिकोड जिले की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में 74 साल के आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो प्रथम दृष्टया आरोपी पर आइपीसी की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता। जज एस. कृष्णकुमार की इस टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
एक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन पर दो साल पहले एक लेखिका से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। चंद्रन को बेल देते हुए जज ने कहा, आरोपी ने याचिका के साथ जो तस्वीरें दी हैं, उनसे पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने ऐसी ड्रेस पहनी थी, जो उकसाने वाली थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है कि 74 साल की उम्र वाले विकलांग आरोपी ने छेड़छाड़ की होगी।

पूर्व जजों ने टिप्पणी पर जताई आपत्ति
अदालत की टिप्पणी पर महिला एक्टिविस्ट्स और पूर्व जजों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में हाई कोर्ट को दखल देना चाहिए। पीडि़ता ने कहा कि वह जल्द हाई कोर्ट का रुख करेगी। पीडि़ता के करीबियों ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरों को अदालत में पेश किया गया।

कोर्ट का सवाल
अदालत ने सवाल उठाया कि इस मामले में एफआइआर दर्ज करने में देर क्यों हुई। घटना फरवरी 2020 की बताई जा रही है, जबकि एफआइआर इस साल दर्ज हुई। शिकायत में पीडि़ता ने बताया कि आरोपी लेखक ने जब सारी हदें पार कर दीं तो उसने शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।

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