प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 19 लाख 64 हजार 511 व्यक्तियों का चालान किया जा चुका हैं। रविवार को कुल 30 हजार 731 चालान किए गए। इनमें सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 47 हजार 126, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 20 हजार 301, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 14 लाख 50 हजार 759 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1897, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 127, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 27147 कुल 30 हजार 731 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही हैं।
निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 566 एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 हजार 153 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को 31 एफआईआर दर्ज कर 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
एमवी एक्ट में 20.70 लाख वाहनों का चालान, 2 लाख 37 हजार से अधिक वाहन जब्त