परिवहन विभाग ने पीनसी बनाने के लिए सभी श्रेणी के वाहनों की नंबर सीरीज को आधार बनाया है। सीरीज विशेष के नंबर वाले वाहन चालकों के लिए प्रमाण पत्र लेने की समय सीमा भी तय की है। वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाणपत्र लेने की अंतिम तिथियां 15 फरवरी से 15 जून तक रखी गई है। यह योजना सबसे पहले जयपुर जिले में लागू हुई है।
वसूली जाएगी जुर्माना राशि, ई-मित्र केंद्र पर जमा करानी होगी
नियत समय में पीयूसी नहीं लेने पर जुर्माना राशि वसूली जाएगी। ये राशि ई-मित्र केंद्र पर जमा करानी होगी। इसकी रसीद लेने के बाद ही प्रदूषण पमाण पत्र मिलेगा।
सीरीज के नंबरों के आधार पर पीयूसी लेने का फॉर्मूला इजाद करने के लिए पीछे एक बड़ा कारण जांच केन्द्रों की कमी भी रहा। ऐसे में विभाग को लग रहा था कि एक साथ सभी वाहनों के लिए अंतिम तिथि देते हैं तो यह संभव नहीं होगा।
इसीलिए नंबरों के आधार पर अलग-अलग अंतिम तिथियां दी हैं। परिवहन विभाग ने 4 अक्टूबर को राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना- 2017 लॉन्च कर एक माह में पीयूसी लेना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तीन नवम्बर को समय सीमा बीतते वक्त पेट्रोल पम्पों पर बड़ी संख्या में कतारें लग गई और विभागीय सॉफ्टवेयर भी हांफने लगा। हालात देखते हुए समय सीमा को एक के स्थान पर तीन माह किया, जिसकी अंतिम तिथि तीन जनवरी को समाप्त हो गई।
नम्बर सीरीज – अंतिम तिथि
0 से 2000 : 15 फरवरी तक
2001 से 5000 : 15 अप्रेल तक
5001 से 9999 : 15 जून तक
0 से 2000 : 15 फरवरी तक
2001 से 5000 : 15 अप्रेल तक
5001 से 9999 : 15 जून तक