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जयपुर

ऑफिस में यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए सख्त होगा कानून

कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ को रोकने के लिए सरकार कानून में संशोधन कर इसे और सख्त करने की तैयारी में है। मंत्रियों के एक समूह को इस कानून को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

जयपुरJan 20, 2020 / 11:06 pm

dhirya

ऑफिस में यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए सख्त होगा कानून

ऑफिस में यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए सख्त होगा कानून

नई दिल्ली . कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ को रोकने के लिए सरकार कानून में संशोधन कर इसे और सख्त करने की तैयारी में है। मंत्रियों के एक समूह को इस कानून को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के इस समूह की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 में मीटु अभियान सामने आने के बाद इस समूह के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, जुलाई 2019 में इसका गठन किया गया। मंत्री समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ पर मौजूदा कानूनों में संशोधन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसके बदलावों को जनता के सामने रखा जाएगा। आम लोग इस कानून में हुए बदलावों पर अपनी राय और सुझाव देंगे। इसमें बदलाव के लिए आइपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआर पीसी) के विभिन्न वर्गों में संशोधन के लिए कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, कानूनी जानकारों की भी सलाह ली जा रही है। प्रस्तावित संशोधन काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट की 1997 में दी गई विशाखा गाइडलाइन के अनुसार है। इसके अनुसार नियोक्ता को ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाएगा जिसमें किसी महिला का कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ न हो।

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