छात्रा से रेप मामले में दस साल की कैद
जिले की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का स्कूल के रास्ते से अपहरण करने व दुष्कर्म करने के अभियुक्त दुदू निवासी सीताराम को दस साल कैद व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट के जज दलीप सिंह ने यह आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने बताया कि पीड़िता छात्रा के पिता ने 23 अगस्त 2017 को फागी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी सुबह आठ बजे स्कूल गई थी। लेकिन छुट्टी के बाद वापस घर नहीं लौटी। स्कूल की अन्य छात्राओं से पूछने पर पता चला कि एक मोटरसाईकल वाला रास्ते में उसे जबरन अपनी मोटरसाईकल पर बिठाकर ले गया है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने छात्रा को चाकसू सहित अन्य जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।