ममता बोली मेरी लाश से गुजरना होगा
शभर के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी West Bengal Chief Minister Mamata Banerjeeने एलान किया है कि वह पं.बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। ममता ने कहा है कि यह कानून लागू कराने वालों को इसके लिए पहले उनकी लाश से गुजरना होगा। सीएम के इस बयान से हिंसक प्रदर्शनकारियों के हौंसले और बुलंद हुए हैं।
ममता बोली मेरी लाश से गुजरना होगा
जयपुर
देशभर के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी West Bengal Chief Minister Mamata Banerjeeने एलान किया है कि वह पं.बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। ममता ने कहा है कि यह कानून लागू कराने वालों को इसके लिए पहले उनकी लाश से गुजरना होगा। सीएम के इस बयान से हिंसक प्रदर्शनकारियों के हौंसले और बुलंद हुए हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने की आशंका है। ममता के हिंसक प्रदर्शनकारियों को रोकने के बजाय उनके पक्ष में बयान से उनके हौंसले बढे हैं। प्रदर्शनकारी चार दिन से खुलकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री के उनके साथ खड़े होने से पुलिस का मनोबल गिरा है।
बता दें कि ममता ने कोलकाता में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की एक रैली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन मैं कभी भी नागरिकता संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेगी। सीएम बनर्जी ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द हमारा लक्ष्य और हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने भी कहा कि हम राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को भी लागू नहीं करेंगे। उन्होंने इन दोनों को ही असंवैधानिक बताया है।
दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने नागरिकता कानून के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शनों के कारण राज्य में बिगड़ी कानून व्यस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार से बुधवार तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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