नाबालिग का अपहरण, शादी और बलात्कार, अभियुक्त को दस साल का कारावास
– जालूपुरा इलाके में नवंबर 2018 का ममाला
जयपुर. जालूपुरा इलाके में नवंबर 2018 में नाबालिग के अपहरण और शादी कर बलात्कार के मामले में अदालत ने अभियुक्त को सजा दी है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत तीन में जज राजेश कुमार ने अभियुक्त हिंडौन सिटी हाल सांगानेर निवासी मनीष छीपा को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान करवाए। रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पीडि़ता को जालूपुरा थाना इलाके से सांगानेर ले गया और बलात्कार किया। बाद में उसे गंगापुर सिटी ले गया। ग्रेटर नोएडा में अभियुक्त ने पीडि़ता के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी की। जिसका पंजीयन भी करवा लिया था और उसे कोर्ट में भी पेश किया। पुलिस ने अभियुक्त को 18 फरवरी, 2019 को गिरफ्तार कर पीडि़ता को बरामद किया। पीडि़ता ने अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाने एवं सेम्पल देने से इंकार कर दिया था। पीडि़ता का पिता परिवार सहित घटना से 5 माह पहले ही मजदूरी करने जयपुर आया था। सांगानेर में अभियुक्त पडौस में ही रहता था। दीवाली को वे गांव जा रहे थे। पीडि़ता अपने माता-पिता के साथ एमपी गांव जा रही थी। वनस्थली मार्ग से पीडि़ता गायब हो गई थी।
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