राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश में 12 लाख 64 हजार से अधिक लोगों का चालान
निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 8 लाख 59 हजार 313 व्यक्तियों के चालान
राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश में 12 लाख 64 हजार से अधिक लोगों का चालान
महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल एवं समस्त प्रावधानों की गंभीरता से पालना करने की आवश्यकता प्रतिपादित की हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक हैं। लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 12 लाख 64 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका हैं। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 81 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 15 हजार 512, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 8 लाख 59 हजार 313 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 935 एफआईआर दर्ज कर अब तक 10 हजार 232 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 18 लाख 65 हजार 371 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 1 हजार 36 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 36 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 234 मुकदमे दर्ज कर 309 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 272 को गिरफ्तार किया गया हैं।
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