जोड़ली के 33 केवी ग्रिड स्टेशन की पूर्व दिशा में गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नं. 03 पर नरेश उर्फ धोड़ा आदि ने हाड़ौती बनास नदी से न्यायालय की रोक के बावजूद अवैध खनन कर बजरी का स्टॉक कर रखा था। थाना प्रभारी मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में पुलिस निगरानी में रखकर खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए बुलाया गया। उपजिला कलेक्टर तारामती वैष्णव तथा तहसीलदार बुद्धिप्रकाश मीणा भी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे।
बजरी स्टॉक किया सुपुर्द खनिज, राजस्व व पुलिस ने जांच के दौरान जोड़ली में करीब 700 टन से अधिक अवैध बजरी का स्टॉक मिला। जिसकी कीमत करीब 2.65 लाख रुपए की बताई जा रही है। खनिज विभाग ने आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध बजरी स्टॉक को हरिप्रसाद पुत्र रंगलाल मीणा के सुपुर्द किया है। दूसरी ओर अवैध बजरी स्टॉक के मालिक नरेश उर्फ धोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।