दुबे की ओर से अधिवक्ता अजय शुक्ला ने कहा कि अस्पताल के लिए जारी निविदा में कंपनी विशेष के सामान के उपयोग की शर्त लगाई गई है, जिससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रभावित होगा। जिन कंपनियों का नाम निविदा में उल्लेख किया है, वैसी गुणवत्ता दूसरी कंपनियां भी देने को तैयार हैं। जिन कंपनियों के नाम का उल्लेख है, उनमें से कुछ को लेकर शिकायत भी आई हैं। एेसे में निविदा में कंपनी विशेष के सामान का उल्लेख गलत है।
आरएसआरडीसी की ओर से अधिवक्ता अनूप ढण्ड ने कहा कि आरटीपीपी अधिनियम के तहत जनहित में गुणवत्तापूर्ण सामान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कंपनी विशेष के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। इस अस्पताल का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 500 बेड के इस अस्पताल का सितम्बर के तीसरे सप्ताह या अंत में उद्घाटन होने वाला है।