जुलाई 2019 में केन्द्र सरकार की ओर से नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को लागू किया गया था। इसके बाद राजस्थान में एक्ट में भारी जुर्माना राशि बताते हुए सरकार ने रोक लिया दी थी। इसको लेकर एक साल तक केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद चलता रहा। संसोधित जुर्मानों में राज्य सरकार ने जुर्मानों में कटौती की है। हालांकि कुछ जुर्माने यथावत रखे हैं।
अपराध लागू जुर्माना सामान्य अपराध : 100 से 200 आदेशों की अवहेलना करने पर : 500 रुपए बिना वैध लाइसेंस पांच हजार रुपए : 1500 डीलर और कंपनी की ओर से बेचान, डिलेवरी,बदलाव करने पर : एक लाख
वाहन में सुरक्षा संसाधन नहीं लगाने : एक लाख रुपए वाहन मालिक से वाहन में परिवर्तन पर : पांच हजार तेज गति से कार या बाइक चलाने पर : एक हजार रुपए
तेज गति से मध्यम या भारी भार, यात्री वाहन : दो हजार रुपए खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर : एक हजार दूसरे अपराध पर 10 हजार वाहन गति मापने या बिना अनुमति रेसिंग करने पर : प्रथम पांच हजार फिर 10 हजार जुर्माना
सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि और वायु प्रदूषण करने पर : एक हजार से दो हजार बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस वाहन चलाने पर : दोपहिया : दो हजार फिर पांच हजार दोपहिया या तिपहिया वाहन के अतिरिक्त यात्री वाहनों के लिए: 5 हजार और दूसरे अपराध पर 10 हजार
बिना परमिट वाहन चलाने पर : 10 हजार दूसरे अपराध पर 10 हजार ओवरलोड वाहन होने पर : 20 हजार रुपए फिर प्रति टन दो हजार रुपए वर्जित या प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने पर : 20 हजार रुपए
वाहन का आकार निर्धारित से अधिक होने पर ओवरडमेंटर, प्रोजेक्शन: 20 हजार रुपए भारी वाहन को नहीं रोकने और वाहन का तुलवाने से मना करना : 40 हजार रुपए बिना शीट बैल्ट लगाए वाहन चलाने पर: एक हजार
दोपहिया वाहन पर दो से अधिक : एक हजार रुपए बिना हेलमेट : एक हजार इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर : 10 हजार रुपए बिना बीमा वाहन चलाने पर : दो हजार दूसरे अपराध में चार हजार
संसोधित जुर्माने की अधिकसूचना जारी कर दी है। बुधवार से प्रदेश में इन्हें लागू कर दिया है।
रवि जैन, परिवहन आयुक्त