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जयपुर

राजस्थान में भी नया मोटर व्हीकल्स एक्ट लागू, जुर्माने की समीक्षा करेगी सरकार

मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं करने की बात को मंत्री ने बताया अफवाह , केंद्र की ओर से लागू जुर्माने की करेंगे समीक्षा, जुर्माने की राशि में बदलाव करेगी राज्य सरकार मंत्री बोले, मंदी के दौर में चालक कैसे भरेगी इतना जुर्माना

जयपुरSep 01, 2019 / 05:21 pm

firoz shaifi

जयपुर। केंद्र की ओर से सभी प्रदेशों में एक सितंबर से लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के राज्य में लागू नहीं करने की चल रही अटकलों को विराम लगाते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य में भी आज से मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम इसे राज्य में लागू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस एक्ट में जुर्माना राशि का जो प्रावधान किया गया है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। इसके लिए हमने सोमवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार के सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट को राजस्थान की सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन जुर्माने की राशि समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट 1 सिंतबर से राज्य में भी लागू हो गया है, लेकिन एक्ट में लगाई जुर्माने की राशि को कम करने का अधिकार राज्य को भी है।
खाचरियावास ने कहा कि जुर्माने की राशि ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की पहुंच में हो। हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं रुकें, मोटरसाइकिल रुके तो वह जुर्माने के डर से दूर न भागे बल्कि जुर्माना इतना हो कि वह कहे कि मैं दे दूंगा जुर्माना।
परिवहन मंत्री ने कहा कि जब ट्रेफिक पुलिस वाले उसे रोकेंगे तो उसे लगेगा कि उसे 20 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा और वह कार से भी तेज भगाने की कोशिश करेगा, उससे कोई न कोई हादसा होगा। खाचरियावास ने कहा कि हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है बल्कि हादसे होने से रोकना है।
परिवहन मंत्री जुर्माने की राशि पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर सीधे पांच हजार कर दी गई, ये राशि दो या ढाई हजार भी की जा सकती थी।

जुर्माना बढ़ने से बढ़ेगा भ्रष्टाचार
खाचरियावास ने कहा कि जुर्माना राशि से दुर्घटनाओं का कोई संबंध नहीं है, जुर्माना राशि बढ़ाए जाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि हम रोक देंगे, पर हम इसे कितना कम कर सकते हैं, इसकी समीक्षा तो कर ही सकते है। मंत्री प्रताप सिंह ने आर्थिक मंदी का जिक्र करते हुए कहा कि जुर्माने की राशि 500 से 5000 और 2000 से सीधे 25000 कर दी गई। देश में आर्थिक मंदी का दौर है, ऐसे में मोटर साइकिल चलाने वाले का इतना भारी भरकम चालान कर देंगे तो वो अपनी गाड़ी कैसे छुड़ा पाएगा।

आपकों बता दें कि केंद्र की ओर लागू किए गए मोटर व्हीहल एक्ट में जुर्माने की राशि में काफी बढ़ोत्तरी की गई है।


हेलमेट नहीं लगाने पर 200 की जगह 1000 जुर्माना


सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 की जगह देना 1000 जुर्माना

दुपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी होने पर 100 की जगह 1000 जुर्माना


बिना लाइसेंस के ड्राइव करने पर 500 की जगह 5000 जुर्माना


शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10000 जुर्माना

बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 5000 की जगह 10000 जुर्माना


नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25000 जुर्माना और 3 साल की जेल


नाबालिग के अभिभावक और नाबालिग को 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा

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