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जयपुर

निर्भया केस:दोषी मुकेश ने अब दया याचिका खारिज करने को दी चुनौती

(Nirbhya case )निर्भया केस के (Death convict) एक दोषी मुकेश सिंह ने एक बार फिर (Supreme court) सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसने अपनी (Mercy petition) दया याचिका को खारिज करने के (President) राष्ट्रपति के निर्णय को (Challange) चुनौती देते हुए (Stay On Death Warrant) डैथ वारंट पर रोक लगाने की गुहार की है।

जयपुरJan 25, 2020 / 08:54 pm

Mukesh Sharma

निर्भया केस:दोषी मुकेश ने अब दया याचिका खारिज करने को दी चुनौती

निर्भया केस:दोषी मुकेश ने अब दया याचिका खारिज करने को दी चुनौती

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(Nirbhya case )निर्भया केस के (Death convict) एक दोषी मुकेश सिंह ने एक बार फिर (Supreme court) सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसने अपनी (Mercy petition) दया याचिका को खारिज करने के (President)राष्ट्रपति के निर्णय को (Challange) चुनौती देते हुए (Stay On Death Warrant) डैथ वारंट पर रोक लगाने की गुहार की है। मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका के साथ पेश किए गए अपने मेडिकल रिकार्ड और संबंधित दूसरे दस्तावेजों के साथ ही गिरफ्तारी के दिन से अब तक सभी दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल करने की गुहार की है। डैथ वारंट जारी होने के बाद से मुकेश और दूसरे दोषियों को एकांत में रखा जा रहा है और अब उसने अपने एकांतवास सहित जेल में रहने के दौरान सभी रिकार्ड की पड़ताल करने के साथ ही एकांतवास से बाहर निकालने की भी गुहार की है। आपको याद दिला दें कि एक दोषी अक्षय की रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने के लिए डैथ वारंट जारी कर दिए थे,लेकिन इसके बाद दोषी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर कर दी थी।
14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी तो उसने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी और इस कारण 22 जनवरी को होने वाली फांसी टल गई। क्यों कि दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी को 14 दिन का समय दिया जाता है और नियम के अनुसार यदि एक ही केस में एक से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा हुई है तो सभी को एक साथ फांसी दी जाती है। यदि किसी एक के कारण फांसी टलती है तो सभी की फांसी टल जाती है।
17 जनवरी को राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने की सूचना के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उसी दिन नया डैथ वारंट जारी कर चारों दोषियों को एक फरवरी को फांसी देने के निर्देश जारी किए थे। इस मामले में तीन दोषियों विनय शर्मा,अक्षय सिंह और पवन गुप्ता ने अभी तक दया याचिका नहीं भेजी है। सैशन कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से दया याचिका और क्यूरेटिव पिटिशन दायर करने के लिए जरुरी दस्तावेज नहीं देने की दोषियों की पिटिशन खारिज कर दी है।
इसी सप्ताह केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा के संबंध में गाईड लाईंस को बदलने की गुहार की है ताकि दोषी कानूनी उपायों की आड़ में सजा लंबे समय तक नहीं टाल पाएं। सरकार का कहना है कि अभी जो नियम और गाईड लाईंस हैं वह दोषियों के पक्ष में ज्यादा हैं और इस कारण वह कानून से खेलकर अपनी सजा को टालते रहते हैं।

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