5 माह तक परिवहन विभाग का कोई दस्तावेज नहीं होगा अवैध
कोटा. लॉकडाउन के दौरान यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी एक्सपायर हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 जून के बाद आप इनका रिनुअल करवा सकते हैं। परिवहन विभाग ने पांच महीने के लिए सभी दस्तावेज की वैधता तिथि बढ़ा दी है।
मर्सी ग्राउण्ड पर बढ़ाई वैधता तिथि
आरटीओ कुसुम राठौड़ ने बताया कि जिन लोगों के डीएल, आरसी, फिटनेस, परमिट और अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता तिथि एक फरवरी से लेकर 30 जून तक है, उन्हें रिनुअल कराने में खासी मुश्किलों का सामाना करना पड़ सकता है।
इसीलिए सरकार ने इन पांच महीनों में खत्म होने वाले दस्तावेज की वैधता तिथि मर्सी ग्राउंड पर बढ़ा दी है। अब यह दस्तावेज लॉक डाउन के दौरान भी वैध माने जाएंगे।
नहीं लगेगा जुर्माना
मर्सी पीरियड के लिए लोगों पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, न ही रिनुअल के दौरान कोई अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के इस निर्णय से हजारों वाहनधारियों को इस संकट के दौर में राहत मिलेगी और उन्हें लॉकडाउन के समय इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा।
30 जून के बाद करना होगा रिनुअल
हालांकि 30 जून के बाद जिन दस्तावेज की वैधता तिथि इन पांच महीनों में निकल गई है, उनका तत्काल रिनुअल कराना होगा।
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