हाईकोर्ट में ही जयपुर शहर में यातायात समस्या से जुडे एक अन्य मामले में राज्य सरकार ने कहा है कि रैली,शोभायात्रा व धरने—प्रदर्शनों को अनुमति के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही हैं और कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी गुरुवार को गाइडलाइन पर विचार करेगी। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार की खण्डपीठ ने इस विषय पर सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। इसी दौरान एक प्रार्थना पत्र भी कोर्ट के सामने आया कि जब सुनवाई चल रही थी, उस समय भी जगह—जगह यातायात रोका हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी।