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जयपुर

कार्यालय समय में रैली, मेले,सभा और सम्मेलनों पर पाबंदी

— हाईकोर्ट ने अमरूदों का बाग और अम्बेडकर सर्किल के पास के लिए दिया आदेश

जयपुरSep 05, 2018 / 07:32 pm

Shailendra Agarwal

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हाईकोर्ट ने आमजन व कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए राजधानी स्थित अमरूदों का बाग और अम्बेडकर सर्किल के पास कार्यालय समय में रैली, मेले, सभा और सम्मेलनों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही, आयोजन की अनुमति देने को लेकर मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, जयपुर पुलिस आयुक्त, यातायात पुलिस उपायुक्त से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अब सुनवाई 24 सितम्बर को होगी।
न्यायाधीश मनीष भंडारी व न्यायाधीश दिनेश चन्द्र सोमानी की खण्डपीठ ने स्वप्रेरणा से याचिका दर्ज कर बुधवार को यह आदेश दिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल उपमन ने कोर्ट को बताया कि कार्यालय समय में अमरूदों का बाग में रैली के आयोजन के कारण लोगों को परेशानी हो रही है और वे स्वयं भी कोर्ट देरी से पहुंच पाए। अमरूदों का बाग व आसपास सभा के कारण यातायात डायवर्ट करने के कारण आज जिस तरह लोगों को परेशानी हुई, वैसी परेशानी वकील व कर्मचारियों को सहनी पड़ती है। वकील और आमजन कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं। अम्बेडकर सर्किल के पास हाईकोर्ट और सचिवालय जैसे कई बडे कार्यालय हैं, जिनमें कर्मचारी व अन्य पहुंच नहीं पाते हैं। वकीलों की ओर से यह भी ध्यान दिलाया कि सवाई मानसिंह अस्पताल व संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल का रास्ता अम्बेडकर सर्किल से गुजरने के कारण यहां यातायात बंद करने से एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती है। यदि किसी को रेलवे स्टेशन पहुंचना हो तो वह नहीं पहुंच पाता है, इससे उसकी ट्रेन छूट जाती है। इस स्थिति को देखते हुए कार्यालय समय में अमरुदों का बाग में रैली, सभा, मेला या सम्मेलन की अनुमति देने पर रोक लगाई जाए, जिससे कि आमजन को परेशानी नहीं सहनी पडे। कोर्ट को यह भी बताया कि कोर्ट ने पहले केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए ही यातायात रोकने की अनुमति दे रखी है। इसके बावजूद आए दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा सहित अन्य कारणों से ट्रेफिक रोक दिया जाता है।
पालना रिपोर्ट भी मांगी
कोर्ट ने इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए इस मामले में प्रसंज्ञान लिया। साथ ही, सरकार को निर्देश दिया कि कार्यालय समय में अमरुदों का बाग व अम्बेडकर सर्किल के पास सभा, रैली, मेले या सम्मेलन की अनुमति नहीं दी जाए। अस्पताल, विधानसभा, सचिवालय जाने वाले इस रास्ते पर यातायात डायवर्ट नहीं किया जाए। नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, वहीं पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।
इधर, कलक्टर की कमेटी आज तय करेगी गाइडलाइन
हाईकोर्ट में ही जयपुर शहर में यातायात समस्या से जुडे एक अन्य मामले में राज्य सरकार ने कहा है कि रैली,शोभायात्रा व धरने—प्रदर्शनों को अनुमति के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही हैं और कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी गुरुवार को गाइडलाइन पर विचार करेगी। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार की खण्डपीठ ने इस विषय पर सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। इसी दौरान एक प्रार्थना पत्र भी कोर्ट के सामने आया कि जब सुनवाई चल रही थी, उस समय भी जगह—जगह यातायात रोका हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी।

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