विभाग से अनुमोदन होने के बाद ही स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश जारी किए जा सकेंगे। परिपत्र के जरिए सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागीय प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही परिपत्र में कार्मिकों को एपीओ करके इच्छित स्थानों पर लगाने के लिए प्रस्ताव शिथिलन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाने को भी स्थानांतरण की मूल भावन के विपरीत बताया गया है। गौरतलब है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से 15 सितंबर को एक आदेश जारी करके राज्य में तबादलों पर से 31 अक्टूबर तक के लिए प्रतिबंध हटाया गया था। प्रतिबंध हटाने की अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में विभागीय स्तर पर किए जाने वाले तबादलों पर प्रतिबंध लग गया है। अब प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुमोदन से ही राज्य हित में तबादले किए जा सकते हैं।